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हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी ले सकेंगे दाखिला, शिक्षा बोर्ड ने किए आदेश जारी

Children below 6 years of age will also be able to take admission in private and government schools of Haryana, Education Board issued orders.
 
CHILDREN

हरियाणा प्रदेश में जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है, वो बच्चे भी अब स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है उन बच्चों को भी हरियाणा के स्कूलों में दाखिला लेने की इजाजत दी गई है। ये बच्चे सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों में भी दाखिला ले सकते हैं।
शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार अब छह वर्ष की आयु से पहले सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में बच्चे अस्थाई दाखिला ले सकते हैं। इन बच्चों को छह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर नियमित दाखिला दे दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बच्चों को दाखिले हेतु आयू में विशेष छूट दी है। खबर के अनुसार अब छह वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को निजी व सरकारी स्कूलों में दाखिला देने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आयु में छूट दी है। इसके तहत अब छह साल से कम आयु के बच्चे को अस्थाई दाखिला मिलेगा। छह वर्ष की आयु पूरी होने के बाद विद्यार्थी को नियमित दाखिला मिल सकेगा।


  इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2024-25 के नए शिक्षा सत्र में पहली कक्षा में दाखिला में छह माह की आयु में छूट दी है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से राहत मिलने के बाद अब जो बच्चे सितंबर 2024 में छह साल के होंगे। वह भी अप्रैल के नए शिक्षा सत्र से पहली कक्षा में अस्थाई दाखिला ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चे की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। छह साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिला पर भी रोक लगा दी गई थी, मगर अब नए शिक्षा सत्र 2024-25 में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र में छह माह की छूट का प्रावधान कर दिया है। जब विद्यार्थी छह साल का होगा। उसकी एमआईएस पोर्टल पर हाजिरी दर्ज होगी और समस्त डाटा भी अपडेट होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी सुमित्रा ने बताया कि इस बार पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों को आयु में छह माह की छूट स्कूल शिक्षा निदेशालय ने दी है। इसके तहत साढ़े पांच साल के बच्चे का अस्थाई दाखिला सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगा। इन बच्चों की उम्र अप्रैल 2024 के बाद जैसे ही छह वर्ष की होगी। इनके दाखिले को नियमित कर एमआईएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके।