Government Emoloyees: सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए तय की नई शर्तें
Government Emoloyees: सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें तय की हैं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष पदों पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है जहां नियमित रिक्तियां नहीं हैं। इन पदों के लिए पारिश्रमिक अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50 फीसदी होगा।
पुनर्नियुक्ति की शर्तें
कार्यकाल और अनुबंध
पुनर्नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
अनुबंध समाप्त होने से पहले भी सरकार इसे समाप्त कर सकती है।
पारिश्रमिक और भत्ते
पारिश्रमिक पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार टीए, डीए और छुट्टी के हकदार होंगे।
चिकित्सा सुविधा
कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
आवास सुविधा
यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास निरंतर सरकारी आवास है, तो उसे बनाए रखा जा सकता है।
प्रदर्शन और आचरण
असंतोषजनक प्रदर्शन या आचरण पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
वित्त विभाग से अनुमोदन
प्रशासनिक विभागों को हर प्रस्ताव के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। पुनर्नियोजित व्यक्तियों से संबंधित सभी व्यय आउटसोर्सिंग खाते के शीर्ष के अंतर्गत वहन किए जाएंगे। इन नियमों और शर्तों का उद्देश्य स्टाफ की कमी को दूर करना और खर्च घटाना है, जिससे सरकारी कार्यों में सुचारूता बनी रहेगी।