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इस राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! राज्य सरकार ने UPS को दिखाई हरी झंडी, जानें...

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही लिया गया, जिससे महाराष्ट्र UPS को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कदम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक नई पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जो वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
 
UPS

UPS: महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही लिया गया, जिससे महाराष्ट्र UPS को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कदम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक नई पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जो वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

UPS के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ 

कर्मचारी की अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी एक सदस्य को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। 10 साल या उससे अधिक सेवा के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। समय-समय पर पेंशन में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा UPS को अपनाना राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे पहले राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू थी, लेकिन UPS के तहत पेंशन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह स्कीम न केवल कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद बल्कि उनके परिवारों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा का वादा करती है।

UPS के तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक की सेवा की है, पेंशन के रूप में अंतिम बेसिक सैलरी का 50% प्राप्त करेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकार का UPS को लागू करने का निर्णय राज्य के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। यह योजना महाराष्ट्र में पेंशन व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है, जिससे राज्य के कर्मचारी और उनके परिवारों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।