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Income tax: आयकर विभाग ने की नई गाइडलाइन जारी, सेविंग अकाउंट में इतनी नगद राशि जमा कर दी तो लगेगा 60% टैक्स

नई गाइडलाइन के अनुसार अब अगर आप अपने सेविंग खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो इस राशि की संपूर्ण जानकारी बैंकों को आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। बैंक ग्राहक पहले अपने सेविंग अकाउंट में 50 हजार या इससे अधिक नगद राशि एक साथ जमा कर सकते थे
 
RBI ने की नई गाइडलाइन जारी

Income tax: आयकर विभाग ने देश में करोड़ों बैंक को उपभोक्ताओं हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग की  इस गाइडलाइन के तहत अगर आप लिमिट से अधिक रुपए अपने खातों में नगद राशि के तौर पर जमा करते हैं. तो विभाग द्वारा आपके बैंक अकाउंट से 60% राशि टैक्स के तौर पर काट ली जाएगी। अगर आपका सेविंग अकाउंट है .तो आपको बता दें कि आप एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में हम नगद राशि जमा करने की आयकर विभाग ने एक लिमिट निर्धारित की है।

आज आपको बताएंगे कि एक सेविंग अकाउंट में कितनी राशि जमा करने पर आयकर विभाग 60% टैक्स के रूप में आपको जुर्माना लगा देगा। आयकर विभाग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में नगद राशि जमा करने की  लिमिट से अधिक नगद राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको लगभग 60% टैक्स भरना पड़ सकता है।
आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर बैंकिंग सेक्टर के ग्राहकों हेतु नई-नई गाइडलाइन जारी की जाती है।. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ग्राहकों को आयकर विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और आपका देश के किसी निजी या गवर्नमेंट. बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए भी यह गाइडलाइंस फायदेमंद साबित हो सकती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये नकद राशि के तौर पर जमा कर सकते है।

नई गाइडलाइन के अनुसार अब अगर आप अपने सेविंग खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो इस राशि की संपूर्ण जानकारी बैंकों को आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। बैंक ग्राहक पहले अपने सेविंग अकाउंट में 50 हजार या इससे अधिक नगद राशि एक साथ जमा कर सकते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर ढाई लाख रुपए तक कर दिया गया है। यह नगद राशि जमा करने हेतु आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।

एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या इससे अधिक राशि जमा करने पर देना पड़ेगा 60% टैक्स

अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लख रुपए या इससे अधिक नगद राशि सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको भारी-भरकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 
बैंक उपभोक्ता अगर अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या इससे अधिक राशि जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे इस राशि का 60% टैक्स भी वसूल सकता है।

अगर आप एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में 10 लाख की लिमिट से अधिक राशि जमा करते हो तो आपको आयकर रिटर्न विभाग को जमा की गई नगद राशि का संतोषजनक ज़वाब देना होगा। अगर आप आयकर रिटर्न विभाग को आय का स्रोत नहीं बता पाते तो आयकर रिटर्न विभाग जमा राशि पर 60 % टैक्स लगा देगा।

आयकर विभाग की नई  गाइडलाइंस के तहत बैंक उपभोक्ताओं को अपने सेविंग खाते में नगद राशि जमा करने की अधिकतम सीमा, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड,  शुल्क, चेक शुल्क आदि चीज़ों को लेकर जानकारी देते हुए जागरूक किया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बताए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आयकर  रिटर्न विभाग उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी रखता है।