लाखों Pensioners की बल्ले बल्ले, अब मिलेगी तीन महीने की एडवांस पेंशन, ये रहेंगे नियम-पात्र, अगस्त से मिलेगा लाभ
Pension Scheme: पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले राज्य की भजनलाल सरकार ने पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है।
Jul 12, 2024, 15:18 IST
राजस्थान पेंशनभोगी पेंशनः राजस्थान के पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले राज्य की भजनलाल सरकार ने पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत पेंशनभोगी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह तीन महीने की अग्रिम पेंशन ले सकते हैं। खास बात यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर पारिवारिक पेंशन लेने वालों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।वर्तमान में, 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 4.75 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें से 3.22 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं पेंशनभोगी हैं, जबकि 1.53 लाख पारिवारिक पेंशनभोगी हैं।
वित्त विभाग राजस्थान द्वारा 8 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार, 1 अगस्त, 2024 से पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह 3 महीने की अग्रिम पेंशन ले सकेंगे।
उन्हें पहले आवेदन करना होगा। पेंशनभोगियों को दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा, किस्त उस महीने के अगले महीने से शुरू होगी जिसमें वे अग्रिम लेते हैं। यह राशि उन्हें ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे किश्तों में चुकाना होगा।
यदि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने 21 महीने तक की अर्जित पेंशन अग्रिम रूप से ले ली है, तो इसे महीने की वर्तमान पेंशन से वसूल किया जाएगा।1 महीने में ली जाने वाली अग्रिम पेंशन राशि प्राप्त पेंशन राशि के 50% से अधिक नहीं होगी।
प्रत्येक लेन-देन पर लागू जीएसटी सहित एक लेन-देन शुल्क लग सकता है।मासिक वसूली भी अगले 3 महीनों में 3 समान किश्तों में की जाएगी। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के खाते में जमा की गई अग्रिम राशि की वसूली तारीख की परवाह किए बिना की जाएगी।
आई. एफ. एम. एस. पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का पेंशन डेटा स्वचालित रूप से साझा किया जाएगा। डेटा को सेवा प्रदाता, पेंशन की कमी, मृत्यु आदि के साथ भी साझा किया जाएगा। डी. डी. ओ. द्वारा किसी भी उपयोगकर्ता पेंशनभोगी के बारे में जानकारी दी जाएगी।देय राशि के स्रोत पर डेबिट करें और बाद में देय राशि का भुगतान करें।
वित्त विभाग राजस्थान द्वारा 8 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार, 1 अगस्त, 2024 से पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह 3 महीने की अग्रिम पेंशन ले सकेंगे।
उन्हें पहले आवेदन करना होगा। पेंशनभोगियों को दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा, किस्त उस महीने के अगले महीने से शुरू होगी जिसमें वे अग्रिम लेते हैं। यह राशि उन्हें ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे किश्तों में चुकाना होगा।
यदि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने 21 महीने तक की अर्जित पेंशन अग्रिम रूप से ले ली है, तो इसे महीने की वर्तमान पेंशन से वसूल किया जाएगा।1 महीने में ली जाने वाली अग्रिम पेंशन राशि प्राप्त पेंशन राशि के 50% से अधिक नहीं होगी।
प्रत्येक लेन-देन पर लागू जीएसटी सहित एक लेन-देन शुल्क लग सकता है।मासिक वसूली भी अगले 3 महीनों में 3 समान किश्तों में की जाएगी। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के खाते में जमा की गई अग्रिम राशि की वसूली तारीख की परवाह किए बिना की जाएगी।
आई. एफ. एम. एस. पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का पेंशन डेटा स्वचालित रूप से साझा किया जाएगा। डेटा को सेवा प्रदाता, पेंशन की कमी, मृत्यु आदि के साथ भी साझा किया जाएगा। डी. डी. ओ. द्वारा किसी भी उपयोगकर्ता पेंशनभोगी के बारे में जानकारी दी जाएगी।देय राशि के स्रोत पर डेबिट करें और बाद में देय राशि का भुगतान करें।
पेंशनभोगी घर पर ही 3 महीने की अग्रिम पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
आप इसके लिए ई-मित्रा पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
पेंशनभोगियों को एसएसओ आईडी से सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) 3.0 प्रणाली में लॉग इन करना होगा।
इसके बाद सेवा प्रदाता को एक वचन देना होगा।
आर. एफ. एस. डी. एल. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
इसके लिए आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
आप इसके लिए ई-मित्रा पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
पेंशनभोगियों को एसएसओ आईडी से सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) 3.0 प्रणाली में लॉग इन करना होगा।
इसके बाद सेवा प्रदाता को एक वचन देना होगा।
आर. एफ. एस. डी. एल. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं।