नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट: ऑनलाइन खोलने का तरीका और लाभ, जानें सबकुछ
NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) देश की सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है। NPS के जरिए सब्सक्राइबर अपनी बचत जमा कर सकते हैं और टैक्स में छूट पा सकते हैं। NPS का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें?
eNPS वेबसाइट पर जाएं
रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनें
इसके बाद 'New Registration' सिलेक्ट करें।
अपना आधार या पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दें।
एनपीएस अकाउंट डिटेल्स को मेंटेन रखने के लिए तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी में से एक विकल्प चुनें।
OTP वैलिडेशन के बाद अपनी पर्सनल डिटेल भरें।
लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें।
Tier I (मेंडेटरी अकाउंट) या Tier II (वॉलंटरी अकाउंट) चुनें।
लिस्ट में दिए गए फंड मैनेजर में से चुनाव करें।
Tier I अकाउंट के लिए न्यूनतम 500 रुपये और Tier II अकाउंट के लिए 1000 रुपये की राशि जमा करें।
ई-साइन या ओटीपी-बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से अपनी आइडेंटिटी वेरिफाई करें।
NPS के लाभ
एनपीएस सब्सक्राइबर को टैक्स में छूट मिलती है। धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट।
रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिलती है।
एनपीएस में निवेश के लिए फ्लेक्सिबल विकल्प होते हैं।
सब्सक्राइबर अपने पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं।
यह स्कीम लंबी अवधि के निवेश के लिए उत्तम है।
यह सरकारी योजना है, इसलिए सुरक्षित और विश्वसनीय है।
एनपीएस अकाउंट खोलकर आप न केवल अपने रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हैं बल्कि टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया सरल है और इसे आप अपने घर से ही पूरा कर सकते हैं। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खोलें और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करें।