HSSC ग्रुप डी और ग्रुप सी भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में 24 जून को होगी अगली सुनवाई
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।
मगर अब सुनवाई आगामी 24 जून को होगी। आयोग ने अपीलें दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक जारी रखने का आग्रह किया है। चूंकि कई अपीलें दायर हो रखी हैं। बुधवार को जब यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की अवकाश प्राप्त खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ताओं ने बताया कि दो अन्य अपीलें हाईकोर्ट के इसी फैसले से संबंधित लंबित हैं। खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ 24.06.2024 को सूचीबद्ध करने के लिए कहा।
ग्रुप डी और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों के घोषित रिजल्ट पर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों का नहीं कोई असर
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक देने की हरियाणा सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है। साथ में सीईटी स्कोर रद्द कर दिया
फिलहाल भर्ती के लिए तत्काल राहत नहीं है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि चूंकि ग्रुप डी और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों के घोषित रिजल्ट पर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं है क्योंकि इन ग्रुपों में चार गुना से कम अभ्यर्थी थे और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक लेने या न लेने का कोई असर नहीं है इसलिए इन ग्रुपों का घोषित रिजल्ट यूं का यूं रहे।
ग्रुप डी में तो सीईटी के बाद दोबारा कोई पेपर नहीं लिया जाता है और जो सीईटी के आधार पर जो रिजल्ट घोषित किया है, उन उम्मीदवारों पर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि यह रिजल्ट बिना अंकों के जारी हुआ है इसलिए यह रिजल्ट भी यूं का यूं रहे। आयोग चाहता है कि टीजीटी के पदों में सीईटी का कोई संबंध नहीं है, केवल सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों का मामला हाईकोर्ट में था, जिसमें हाईकोर्ट ने ये अंक रद्द कर दिए हैं इसलिए टीजीटी की ली गई परीक्षा पर सामाजिक-आर्थिक मानदंड का कोई असर नहीं है।