Old Pension Scheme: एनपीएस पर मचे बवाल के बीच सुबह सुबह सुखद नोटिस आया ! केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए हुआ बड़ा ऐलान
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो उनके अंतिम वेतन का 50% होती थी। इसमें कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई अंशदान नहीं करना पड़ता था। वहीं, नई पेंशन योजना (NPS) के तहत, कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा काटकर सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता के अंशदान के साथ दिया जाता है।
हाल ही में संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में OPS की बहाली के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा कि NPS की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है।
संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में 14 मांगें उठाईं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली प्रमुख थी। पत्र में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली की समय अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने की भी मांग की गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसा समाधान निकाला जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करेगा।"
पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और सरकार के बीच बहस जारी है। जहां कर्मचारी संगठन OPS की वापसी की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार NPS की समीक्षा कर रही है। आने वाले समय में इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।