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15 अगस्त को हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, CM ने किया ये बड़ा ऐलान
 

Big Breaking: स्वतंत्रता दिवस पर अच्छी खबर है। राज्यपाल ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 
 
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Haryana Big Breaking: हरियाणा में संविदा कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर अच्छी खबर है। राज्यपाल ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा संरक्षण) अध्यादेश, 2024 के रूप में जाना जाएगा।


इस नए आदेश के अनुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। योग्य संविदा कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करेंगे। अतिथि शिक्षकों को भी उनके जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें डीए, मेडिकल, छुट्टी आदि शामिल हैं। इस अध्यादेश से 1.20 लाख ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा।

 

कर्मचारी को सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी मासिक आय 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को अनुबंध नीति-2022 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए था। कम से कम 5 साल की सेवा होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत अवकाश की अवधि शामिल होगी।