हरियाणा प्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में किया जाएगा आरक्षण नीति का पालन
सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली वर्टिकल और हॉरिजोंटल दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा। ये नीति रिक्तियों को तेजी से भरने, वर्तमान जरूरतों के आधार पर स्टाफिंग के स्तर को समायोजित करने और अल्पकालिक आधार पर विशेष विशेषज्ञ पेशेवरों को आकर्षित करने और केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों के साथ अनुपालन बनाए रखने में मदद करेगी।
कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के निर्बाध और निरंतर शिक्षण के लिए होगी शिक्षकों की भर्ती
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग (एमईआर) द्वारा इस पहल का उद्देश्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना है बल्कि इन कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के निर्बाध और निरंतर शिक्षण के लिए सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों डॉक्टरों/ नर्सों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है।
नीति के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर दो साल के लिए, जिसे 02 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है या नियमित नियुक्तियां होने तक जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी। शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी।