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यूपी सरकार के कर्मचारियों के तो हो गए वारे न्यारे ! योगी सरकार ने OPS का लाभ देने का किया ऐलान 

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत प्राप्त धन को ब्याज सहित वापस करना होगा। इस प्रक्रिया को सही समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें।
 
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UP OPS: उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत प्राप्त धन को ब्याज सहित वापस करना होगा। इस प्रक्रिया को सही समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें।

उत्तर प्रदेश में 50 हजार से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था। इस संबंध में जून 2024 में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था। इन कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक नई पेंशन योजना (एनपीएस) या पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में से एक विकल्प चुनना होगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे एनपीएस के तहत लिए गए धन को वापस करेंगे। अगर वे धनराशि वापस नहीं करते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ब्याज दर और धनराशि वापसी की शर्तें

शासनादेश के अनुसार, एनपीएस के तहत प्राप्त धन को 8% सालाना ब्याज के साथ राजकोष में जमा करना होगा। यदि कर्मचारी ने एनपीएस खाते से धनराशि नहीं निकाली है, तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय सरकारी अंशदान सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा।

पेंशन स्वीकृति की तिथि

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन से पेंशन स्वीकृत की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुआ हो, तो उसकी पेंशन 1 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी।