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Attention : अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर देना होगा तगड़ा जुर्माना, सरकार ने जारी किए नए नियम  

 
अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर देना होगा तगड़ा जुर्माना

Attention : देश में बहुत से लोगों को जानवर पालने का शौक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कुत्ते को पालते है। लेकिन कुत्तों को पालना बहुत कठिन होता है। कुत्तों को एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है।

हाल ही में नगर नियम ने एक नया नियम लागू किया है। इगर आप कुत्ता पालना चाहते है तो उससे पहले आपको  रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के किसी जानवर को पालते है तो आपको जुर्माना देना होगा।

रजिस्ट्रेशन करवाते समय ये बताना जरूरी है कि पालतू कुत्ते की ऊंचाई व नस्ल कौन सी है। नगर निगम पालतू कुत्ते की ऊंचाई व नस्ल  के आधार पर ही जुर्माना लगाएगी। 

सुपरवाइजर को रखनी होगी नजर

नगर निगम ने शहर के 9 जोन में सुपरवाइज करने के लिए 70 लोगों की टीम बनाई है। ये टीम बिना पंजीयन वाले कुत्ता पालकों पर नजर रखेगी। अगर कोई बिना पंजीयन के कुत्ता पालते पाए गए, तो एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

नगर निगम ने बताया कि 30 जून तक तो 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके बाद 1 जुलाई से इस जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। 

पंजीयन शुल्क व अन्य जरूरी शर्त

दो फीट से ऊपर ऊंचाई वाले कुत्ते का पंजीयन शुल्क-2500.

दो फीट से ऊंचाई तक कुत्ते का पंजीयन शुल्क-1000.

पंजीयन नहीं कराने का दोष सिद्ध होने पर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा

ब्रीडिंग या बेचने पर पर पंजीयन शुल्क ऊंचाई के अनुसार 1000 से 2500 तक.

पंजीयन के लिए मालिक का आधार कार्ड, कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व कुत्ते की फोटो.

डाग मेला आयोजित करने वालों को 1000 रुपये शुल्क जमा करके अनुमति लेनी पड़ेगी.

30 जून के बाद निर्धारित जुर्माना शुल्क के साथ प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुर्माना बढ़ता जाएगा.

पहले से पल रहे प्रतिबंधित कुत्तों की नस्ल का बधियाकरण कराकर इसका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य.

पंजीयन शुल्क के साथ अब एक हजार रुपये लेट फीस के रूप में जुर्माना लगेगा. 30 जून के बाद जुर्माना के साथ प्रतिदिन का 100 रुपये भी जुड़ता जाएगा.