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करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स को बड़ा झटका, नए नियम लागू होने के बाद व्हाट्सएप की प्राइवेसी होगी खत्म

करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स को बड़ा झटका, नए नियम लागू होने के बाद व्हाट्सएप की प्राइवेसी होगी खत्म
 
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 व्हाट्सएप: आज के समय में दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति व्हाट्सएप्प का इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप्प को लेकर हमेशा ही यह दावा किया जाता है कि खुद व्हाट्सएप्प दो यूजर के बीच होने वाली चैट को नहीं पड़ सकता। यानी व्हाट्सएप्प मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं।

हालांकि, भारत में एक नए एक्ट के साथ यह सब बातें एक खास स्थिति में किसी काम की नहीं रह जाएंगी। जी हां, नए टैलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के लागू होने के बाद से ही व्हाट्सएप्प को लेकर कुछ बातें पहली जैसी नहीं रहेंगी। यानी एमरजैंसी और पब्लिक सिक्योरिटी की स्थिति में व्हाट्सएप्प का कंट्रोल भी आपके हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होगा।


नए टैलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कई सैक्शन लागू हो चुके हैं।

इनमें 1, 2, 10 से लेकर 30 और 42, 44, 46,47,50 से लेकर 58, 61,62 लागू हो चुके हैं। इन लागू सैक्शन के साथ ही देश की सरकार को नई शक्तियां मिल चुकी हैं। दरअसल, नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि एमरजैंसी की स्थिति में टैलीकम्युनिकेशन सर्विस और नैटवर्क का पूरा कंट्रोल वह अपने हाथों में ले। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा। 

सरकार की रहेगी व्हाट्सएप पर कड़ी निगरानी


सैक्शन 20 के क्लॉज 2 के मुताबिक, एमरजैंसी की स्थिति में सरकार किसी भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकती है। सीबीआई, इंडी जैसी 10 सेंट्रल एजैसी को यह अधिकार होगा। हालांकि, केंद्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस निगरानी से बाहर रखा गया है। हालांकि, किसी तरह की न्यूज अगर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक लगती है तो इन कॉल और मैसेज पर भी निगरानी रखी जा सकती है। बता दें, इस एक्ट के तहत व्हाट्सएप्प, टैलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म भी आते हैं।

बंद हो सकता है भारत में व्हाट्सएप

भारत में व्हाट्सएप्प हालांकि, आईटी एक्ट 2021 के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप्प ने साफ कहा था कि व्हाट्सएप्प को लेकर एंड टू एंड एनक्रिप्शन बाधित होगा तो कंपनी भारत में इस प्लेटफॉर्म को बंद कर देगी।