दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को दिया एक और बड़ा झटका, मुख्यमंत्री की मुसीबतें बढ़ी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निचली अदालत के केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ के समक्ष ईडी का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जबकि मुख्यमंत्री का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने रखा।
2-3 दिनों में विस्तृत आदेश होगा पारित
न्यायमूर्ति जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में अगले 2-3 दिनों में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। आदेश की घोषणा तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक है।
इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर कहा था, जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते तब तक यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
न्यायाधीश निवाय बिंदू के फैसले पर लगी रोक
राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश निवाय बिंदू ने केजरीवाल को वीरवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। वीरवार देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ इंडी ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई।