Delhi Ladli Yojna : अब बेटियों के खाते में होगें हजारों रूपए जमा, बस करना होगा ये काम
Delhi Ladli Yojna : दिल्ली में बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने (भ्रूण हत्यो को हतोत्साहित करने), उनकी शिक्षा के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से लाडली योजना शुरू की गई थी। ये साल 2008 से दिल्ली में चल रही है।
बच्चियों के स्कूल ड्रॉप रेट में भी इससे कमी की कोशिश की गई है ताकि धन की कमी से परिवार बच्चियों की पढ़ाई न रुकवा दें, इसे भी इसके तहत ध्यान में रखा गया। ये योजना केवल दिल्ली में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है।
आप इसके लिए कैसे अप्लाई करें कि चरणबद्ध तरीके से बेटी के लिए सरकारी मदद ले सकें, इसके लिए आगे विस्तार से पढ़ें। जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख रुपये से कम है और पिछले तीन साल से वह दिल्ली में रह रहा है तो इसका लाभ उठाया जा सकता है।
जिला कार्यालय और महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ में जन्म प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाएं। रजिस्ट्रेशन करवाते ही दिल्ली सरकार की ओर से 10000 रुपये और यदि जन्म हॉस्पिटल या प्रसूति गृह में हुआ हो तो 11 हजार रुपये बैंक खाते में जमा करवा दिए जाते हैं।
महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक इसका वित्तीय मैनेजमेंट देखता है।
लाडली योजना में जन्म और पढ़ाई के विभिन्न चरणों में बैंक खाते में रकम जमा करती है सरकार। बच्ची के 18 साल के होने के बाद उनकी जरूरत के हिसाब से निकाली जा सकती है। यह भुगतान ब्याज समेत होगा।
दसवीं, छठी और नौंवी क्लास में बच्ची के पहुंचने पर उसी बैंक खाते में 5 हजार रुपये (हर बार) जमा करवाया जा सकेगा। 10वीं पास होने के बाद 5 हजार रुपये दिए जाते हैं। परिवार की केवल 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। बच्ची का मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है।
बारहवीं क्लास में नामंकन पर 5000 रुपये बेटी के नाम जमा किए जाते हैं। इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहती हैं तो इस पते से सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं- https://wcd।delhi।gov।in/sites/default/files/WCD/generic_multiple_files/hindi-ladli-jan10_0।pdf
सभी जरूरी प्रमाण पत्रों को लेकर बच्ची या उसके माता-पिता अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र या सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय या फिर जी।आर।सी। (सुविधा केन्द्र) पहुंचे और ऐप्लिकेशन फॉर्म लें।
स्कूल प्रिंसिपल की सहायता से आवेदन पत्र भरकर जमा करवा दें। वैसे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के आवेदन पत्र उसी स्कूल के प्रधानाचार्य के कार्यालय में भी जमा करवाए जा सकते।