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DGCA News : DGCA ने फ्लाइट में बच्चों की सीट को लेकर दिया ये अहम आदेश, सभी एयरलाइन करें पालन

 
DGCA ने फ्लाइट में बच्चों की सीट को लेकर दिया ये अहम आदेश

DGCA News : हवाई जहाज में लाखों लोग सफर करते है। सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने आदेश दिया है कि उड़ान के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए। इस नए आदेश के चलते एयरलाइंस को माता-पिता के साथ सीट देने के लिए एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकती है। एयरलाइंस बच्चे की सीट के लिए फोर्स नहीं कर सकती। यद‍ि पैरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बराबर वाली सीट बच्चे को देना होगा।

DGCA ने सर्कुलर में किया संशोधन

इस संबंध में नियामक ने अनुसूचित एयरलाइनों के सेवाओं और शुल्क को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने परिपत्र को संशोधित किया है। मानदंडों के अनुसार तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। DGCA ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं।