Driving Licence New Rules 2024: 1 जून से बदल जाएंगे परिवहन के ये नियम, उल्लंघन करने पर देना होगा 25 हजार का जुर्माना
Driving Licence New Rules 2024 : अगर आप भी गाड़ी चलाने के शौकीन है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लें। आज के समय में सभी लोग बाइक, स्कूटी, कार से आना-जाना करते है। केन्द्र सरकार हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव किए जाते है।
ऐसे ही कुछ बदलाव 1 जून को हो जाएंगे। इसमें जरूरी बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस में किया जाएगा। अगर आप भी कोई व्यहीकल चलता है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है।
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर उसी दिन रिन्यू करवाना होगा। केन्द्र सरकार ने परिवहन के नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों के तहत अगर आप उल्लंघन करते है तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
25 हजार रुपये तक लग सकता है जुर्माना
इन नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र वाले और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले लोगों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर 18 साल से कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाते है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
साथ उसे 25 साल तक कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की तारीख से 20 साल तक वैलिड होता है। लाइसेंस को 40 साल की उम्र के बाद 10 साल और फिर 5 साल बाद अपडेट कराना होगा।
अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते है तो अब आप 1 जून से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते है।
इन लोगों पर लगेगा इतना जुर्माना
सीट बेल्ट न पहनने पर:100 रुपये का जुर्माना
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर: 25 हजार रुपये तक का जुर्माना
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर: 500 रुपये का जुर्माना
तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर: 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना
हेलमेट न पहनने पर: 100 रुपये का जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना ज़रूरी
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने वाली है तो आपको उसी दिन लाइसेंस को रिन्यू (Driving Licence Renewal) करवाना होगा। साथ ही आपको अपने आस-पास के स्थानीय RTO (ज़ोनल ऑफिस) जाना होगा।
Private (निजी): अगर आप निजी गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस बनवाने के बाद 20 साल या 50 साल तक रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
Commercial (कमरर्शियल): ये लाइसेंस टैक्सी, ट्रक आदि व्यावसायिक गाड़ियां चलाने वालों को तीन साल में रिन्यू करवाना होता है।