EPF Withdrawal : अब इन लोगों को PF खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स, जानिए इन नए नियमों के बारे में
EPF Withdrawal Rules : आपको बता दें कि जिस कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हो, तो उस कंपनी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है।
बता दें कि काम करने वाले लोगों का पीएफ (PF Account) काटा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी नई नौकरी करता है तो उसे एक ईपीएफओ से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है।
बता दें कि UAN के द्वारा एक PF खाता खोला जाता है। कई कर्मचारी EPF खाते से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं देना होता। आपको बता दें कि हाल ही में EPFO ने अपने नियमों में बदलाव किया है।
अगर आप EPF खाताधारक है और अपने खाते में से 5 साल तक पैसे निकालते है तो आपको से कोई भी कर्मचारी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपने 5 साल तक कंपनी काम नहीं किया है और आप अपने खाते में जमा पैसे निकलवाते है तो आपको टैक्स देना होगा।
कब देना होगा टैक्स?
अगर आप अपने PF खाते में से पांच साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको उस रकम पर टैक्स देना होगा। बता दें कि PF में जमा पैसों के चार हिस्से होते हैं।
नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज और कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज। इसके साथ ही 5 साल से पहले पीएफ में जमा रकम निकालने पर इन चारों हिस्सों पर टैक्स लगेगा।
कितना कटेगा टीडीएस
खाताधारक ने PAN Card लिंक्ड नहीं है तो 20 फीसदी कटेगा। अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक्ड है तो TDS 10 फीसदी कटेगा।