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EPFO: ईपीएफओ क्लेम सेटेलमेंट के रूल में बदलाव कर दिया है जाने क्या-क्या किया है बदलाव।

 EPFO ​​has changed the rules of claim settlement, know what changes have been made
 
EPFO

EPFO:इपीएफओ सदस्यों की मृत्यु के बाद में क्षेत्रीय अधिकारी को उनके आधार कार्ड विवरण को जोड़ने और उनका केवाईसी करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

नॉमिनी को भुगतान करने में काफी टाइम लग रहा था।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम सेटेलमेंट के रूल में बड़ा ही बदलाव कर दिया है ईपीएफओ संगठन ने उन सभी मामलों में राहत दी है। जिन जिन ईपीएफओ सदस्यों का निधन हो गया है और उनका आधार कार्ड पीएफ खाते से लिंक नहीं है या जानकारी का मिलान सही से नहीं हो पा रहा है। अब इनके नॉमिनी आधार डीटेल्स के बिना पीएफ खाते की रकम निकाल सकेंगे।

ईपीएफओ ने इस संबंध में बात करते हुए हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें ईपीएफओ के मुताबिक pf सदस्यों की मृत्यु के मामले में क्षेत्रीय अधिकारी को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की pareshani का सामना करना पड़ रहा था ऐसे में epfo सदस्य के नॉमिनी को भुगतान करने में विलंब हो रहा था.


EPFO संगठन के बताए अनुसार सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है इसलिए अब से  मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है यह केवल क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जांच भी टीम द्वारा की जाएगी।


यह नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहां सदस्य का डाटा विवरण इपीएफ यूएएन में सही है।

लेकिन आधार कार्ड का डाटा ठीक नहीं है वहां पर अगर आधार में विवरण सही है परंतु उन में रॉन्ग इनफार्मेशन है तो नॉमिनी को इसके लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।


हम आपको बताते हैं कि आधार डीटेल्स दर्ज किए बिना किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में सहेजा जाएगा और उसे हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी जाएगी लेकिन ऐसे मामलों में जहां मृत सदस्य ने नॉमिनी नहीं बनाया हो वहां परिवार के सदस्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अपना आधार जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

पहले क्या-क्या आई थी समस्या
आधार में गलत नाम पता माता-पिता का नाम आधार कार्ड में तकनीकी देखते

आधार कार्ड को निष्क्रिय कर देना

आधार का uan में दर्ज विवरण से मिलान ने होना