Explainer : घर में रख सकते है इतनी शराब, वरना हो सकती है जेल
Explainer : भारत में ज्यादातर लोग कितनी भी शराब पी सकते है। सरकार के नियमों के अनुसार एक निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर में नहीं रख सकते। आबकारी विभाग के नियम भारत के अलग राज्यों में अलग होते हैं।
दिल्ली में 18 लीटर शराब रख सकते है। इससे ज्यादा गैरकानूनी माना जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आबकारी विभाग के नियम के अनुसार घर पर सिर्फ 750 एमएल की चार बोतल ही रख सकते हैं।
4 बोतल में से 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा शराब रखने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, साथ ही सालाना 12 हजार रुपये भी चुकाने होंगे।
उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती हैं।
हरियाणा में देशी शराब की 6, विदेशी शराब की 18 और बीयर की 12 बोतल घर पर रख सकते हैं। राजस्थान में 12 बोतल या फिर 9 लीटर विदेशी शराब रख सकते हैं। पंजाब में आप अपने घर में दो बोतल देशी या विदेशी शराब घर में रख सकते हैं।
कर्नाटक में 18.2 लीटर देशी शराब, 9.1 लीटर विदेशी शराब, 4.5 लीटर फर्टिलिटी शराब, 9 लीटर फ्रूट वाइन, और 2.3 लीटर तक कर्नाटक में निर्मित शराब रख सकते हैं। इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में भी नियम तय किए गए हैं।