India H1

Indian Railways Rule: ट्रेन में भारी सामान ले जाने पर लगता है जुर्माना, जानिए किस कोच में कितनी है लिमिट

Railways News: जैसे उड़ान में, यदि आप ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जा रहे हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
 
indian railways
Railways Rule:  जैसे उड़ान में, यदि आप ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जा रहे हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जानें किस कोच में कितना सामान ले जाया जा सकता है।

सामान पर रेलवे के नियम रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। रेलवे के कई ऐसे नियम हैं जिन्हें न जानने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ता है। ऐसा ही एक नियम ट्रेन में भारी सामान के संबंध में है।
 अतिरिक्त लगेज पर जुर्माना लगाया जाता है अतिरिक्त लगेज पर जुर्माना लगाया जाता है पेनल्टी फ्लाइट की तरह, अगर आप ट्रेन में अतिरिक्त लगेज ले जा रहे हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे ने इस संबंध में एक अभियान भी शुरू किया है।

 प्रत्येक कोच के लिए अलग-अलग सीमाएँ प्रत्येक ट्रेन की वहन क्षमता अलग-अलग है। सबसे पहले, यदि आप दूसरे वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो आप 35 किलो के साथ 10 किलो सामान ले जा सकते हैं। बुकिंग के माध्यम से 60 किलोग्राम का अतिरिक्त सामान ले जाया जा सकता है।
 स्लीपर कोच में सामान की सीमा स्लीपर कोच में सामान की सीमा स्लीपर क्लास अतिरिक्त 10 किलोग्राम सामान के साथ 40 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। साथ ही, आप बुकिंग करके 70 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं।
सामान की सीमा थर्ड एसी और सेकेंड एसी में सामान की सीमा थर्ड एसी और सेकेंड एसी में सामान की सीमा थर्ड एसी या चेयर कार में आप 40 किलो सामान के साथ 10 किलो सामान ले जा सकते हैं। बुकिंग पर 30 किलोग्राम तक का सामान ले जाया जा सकता है। दूसरे एसी में 50 किलो के साथ 10 किलो वजन की छूट है। आप अतिरिक्त 30 किलो की बुकिंग ले सकते हैं।
लगेज लिमिट फर्स्ट एसी की लगेज लिमिट फर्स्ट एसी में आप 70 किलो वजन ले जा सकते हैं। इसके अलावा, 15 किलो अतिरिक्त वजन को छूट दी जाएगी। 65 किलोग्राम के पार्सल वैन में बुकिंग की जा सकती है।