Haryana News: वाहन चालकों के लिए ख़ुशख़बरी, UP की तर्ज पर हरियाणा में लागू होगी नई व्यवस्था, मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने राज्य में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है।
Jun 12, 2024, 19:59 IST
Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने गांवों में सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम) तहसीलदार, नायब तहसीलदार (एनटी) ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) और ग्राम सचिव को विवाह पंजीयक का अधिकार दिया है।
धिसूचना जारी कर दी है
सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले, गाँव के स्तर पर केवल तहसीलदार को ही विवाह पंजीकृत करने का अधिकार था। शहरी क्षेत्रों के लिए, संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे।
लोग अब अपने घर के पास के अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं। विवाह पंजीयकों की संख्या में वृद्धि और घर से कम दूरी के कारण अब विवाह पंजीबद्ध करने वालों के लिए सुविधा के साथ-साथ समय की बचत भी होगी।
हरियाणा में 2.45 लाख पंजीकरण विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in/पर अब तक 2.45 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 की अवधि में 12,416 विवाह, वर्ष 2021-22 में 56,133, वर्ष 2023-23 में 67,604, वर्ष 2023-24 में 83,331 और अप्रैल 2024 से 10 जून तक 26,419 विवाह शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में सुशासन पहल के तहत विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू किया था।
इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में डेटा बनाने और अपडेट करने से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं (PPP-DB). विवाह पोर्टल को पारिवारिक पहचान पत्र डेटा बेस के साथ एकीकृत किया गया है।
एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को विवाह पंजीकरण के लिए जिला पंजीयक के रूप में भी नामित किया गया है। इन अधिकारियों को प्रथम अपीलार्थी प्राधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर विवाह पंजीकरण और पारिवारिक पहचान पत्र में सामंजस्य स्थापित होगा, ताकि नागरिक पारिवारिक पहचान पत्र के साथ-साथ विवाह पंजीकरण से संबंधित शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान कर सकें।
धिसूचना जारी कर दी है
सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले, गाँव के स्तर पर केवल तहसीलदार को ही विवाह पंजीकृत करने का अधिकार था। शहरी क्षेत्रों के लिए, संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे।
लोग अब अपने घर के पास के अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं। विवाह पंजीयकों की संख्या में वृद्धि और घर से कम दूरी के कारण अब विवाह पंजीबद्ध करने वालों के लिए सुविधा के साथ-साथ समय की बचत भी होगी।
हरियाणा में 2.45 लाख पंजीकरण विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in/पर अब तक 2.45 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 की अवधि में 12,416 विवाह, वर्ष 2021-22 में 56,133, वर्ष 2023-23 में 67,604, वर्ष 2023-24 में 83,331 और अप्रैल 2024 से 10 जून तक 26,419 विवाह शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में सुशासन पहल के तहत विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू किया था।
इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में डेटा बनाने और अपडेट करने से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं (PPP-DB). विवाह पोर्टल को पारिवारिक पहचान पत्र डेटा बेस के साथ एकीकृत किया गया है।
एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को विवाह पंजीकरण के लिए जिला पंजीयक के रूप में भी नामित किया गया है। इन अधिकारियों को प्रथम अपीलार्थी प्राधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर विवाह पंजीकरण और पारिवारिक पहचान पत्र में सामंजस्य स्थापित होगा, ताकि नागरिक पारिवारिक पहचान पत्र के साथ-साथ विवाह पंजीकरण से संबंधित शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान कर सकें।
अधिकारी के अनुसार
परिवहन विभाग में डीएल और वाहन पंजीकरण की सबसे बड़ी सेवा है। वाहन पंजीकरण की सेवा को ऑटोमोड करने जा रहे हैं। ऐसे में नई गाड़ी खरीदने पर एजेंसी में ही पक्का पंजीकरण कार्ड मिलेगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। जुलाई माह तक यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। - नवदीप विर्क, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग हरियाणा।
परिवहन विभाग में डीएल और वाहन पंजीकरण की सबसे बड़ी सेवा है। वाहन पंजीकरण की सेवा को ऑटोमोड करने जा रहे हैं। ऐसे में नई गाड़ी खरीदने पर एजेंसी में ही पक्का पंजीकरण कार्ड मिलेगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। जुलाई माह तक यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। - नवदीप विर्क, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग हरियाणा।