UP के लोगो लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली का समय पर कनेक्शन नहीं मिला तो मिलेगा अब मुहावजा
उत्तर प्रदेश में अब आम लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने भागना नहीं पड़ेगा।
Jun 14, 2024, 12:11 IST
UP News: उत्तर प्रदेश में अब आम लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने भागना नहीं पड़ेगा। अब शहर या गांव के बिजली ग्राहकों को एक निश्चित समय सीमा पर कनेक्शन देना होगा। कनेक्शन से संबंधित नया आदेश यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार, नगर निगम क्षेत्रों में तीन दिनों के भीतर, नगर निगम शहरों में सात दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर कनेक्शन देना होगा।
शहरों में 7 दिन और ग्रामीण शहरों में 30 दिन तक
पहले बड़े शहरों में 7 दिन और ग्रामीण शहरों में 30 दिन तक का समय लगता था। लेकिन अब इसकी समय सीमा केंद्र सरकार द्वारा लागू उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत तय की गई है। भारत सरकार ने महानगरों में 3 दिनों, नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
इस नियम को लेकर ग्राहकों की लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य में लागू किया जाए। विद्युत निगम ने स्पष्ट किया कि यदि नया स्टेशन बनाया जा रहा है, तो शुरू होने के तुरंत बाद 90 दिनों में बिजली वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
समय पर कनेक्शन नहीं मिलने पर मुआवजा
यदि बिजली विभाग आपके आवेदन की तारीख के बाद निर्धारित समय सीमा में बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं करता है, तो आवेदन करने वाले ग्राहक को मुआवजा देना होगा। यदि उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण विभाग को लिखित में आपत्ति करता है, तो उसे प्रति दिन 50 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके कनेक्शन में 10 दिनों की देरी होती है, तो आपको ₹500 का मुआवजा मिलेगा।
लोगों ने की सराहना
उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली निगम के निदेशक पंकज कुमार से मुलाकात की और आदेश जारी करने के लिए उपभोक्ताओं की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों को लाभ होने जा रहा है और बिजली कनेक्शन में कोई देरी नहीं होगी।
शहरों में 7 दिन और ग्रामीण शहरों में 30 दिन तक
पहले बड़े शहरों में 7 दिन और ग्रामीण शहरों में 30 दिन तक का समय लगता था। लेकिन अब इसकी समय सीमा केंद्र सरकार द्वारा लागू उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत तय की गई है। भारत सरकार ने महानगरों में 3 दिनों, नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
इस नियम को लेकर ग्राहकों की लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य में लागू किया जाए। विद्युत निगम ने स्पष्ट किया कि यदि नया स्टेशन बनाया जा रहा है, तो शुरू होने के तुरंत बाद 90 दिनों में बिजली वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
समय पर कनेक्शन नहीं मिलने पर मुआवजा
यदि बिजली विभाग आपके आवेदन की तारीख के बाद निर्धारित समय सीमा में बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं करता है, तो आवेदन करने वाले ग्राहक को मुआवजा देना होगा। यदि उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण विभाग को लिखित में आपत्ति करता है, तो उसे प्रति दिन 50 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके कनेक्शन में 10 दिनों की देरी होती है, तो आपको ₹500 का मुआवजा मिलेगा।
लोगों ने की सराहना
उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली निगम के निदेशक पंकज कुमार से मुलाकात की और आदेश जारी करने के लिए उपभोक्ताओं की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों को लाभ होने जा रहा है और बिजली कनेक्शन में कोई देरी नहीं होगी।