Haryana Internet Shutdown News Update: देखें हरियाणा में कितने दिनों तक बंद रह सकता है इंटरनेट, जानिए क्या है नियम?
Haryana Internet News: हरियाणा में लगातार इंटरनेट सर्विस को सरकार बंद किये हुए है। बता दे कि किसान आंदोलन के चलते 10 फरवरी से इंटरनेट की सेवाएं बंद की हुई है। हरियाणा के सात जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में इंटरनेट और बल्क मैसेज की सेवाओं पर लगातार रोक है।
बता दे कि किसानों के दिल्ली कूच के चलते सोशल मीडिया के व्ट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म्स पर उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों जो किसी भी प्रकार कि आरजकता न फैला सके उसके लिए हरियाणा में लगातार इंटरनेट कि सर्विस बंद किये हुए है।
इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि लोकआपात (पब्लिक इमरजेंसी ) या लोक सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी ) आदि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वाराअधिकतम 15 दिनों के लिए किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं जिनमे मोबाइल इंटरनेट सेवा भी शामिल है को निलंबित (सस्पेंड) किया जा सकता है.
पहले हालांकि सम्बंधित नियमों में इसआशय में अधिकतम समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं था हालांकि 10 नवंबर 2020 को केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले दूरसंचार (टेलीकॉम ) विभाग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन मार्फत दूरसंसारअस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा ) नियम, 2017 में संशोधन कर नया नियम 2 ए डालकर अधिकतम 15 दिनों की सीमा का उल्लेख किया गया एवं यह संशोधन तत्काल रुप से प्रभावी भी हो गया था.
हेमंत ने आगे बताया कि साढ़े 6 वर्ष पूर्व अगस्त, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय टेलीग्राफ कानून, 1885 की धारा 7 में उपरोक्त 2017 नियम बना कर नोटिफाई एवं लागू किये गए जिनमे केंद्र एवं राज्य के गृह सचिव (जो इस विषय में सक्षम प्राधिकारी हैं ) द्वारा जारी आदेशनुसार आपातकालीन परिस्थितियों में टेलीकॉम/इंटरनेट सेवा को लोक हित में सस्पेंड किया जा सकता है.
हालांकि केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी, जिसे केंद्रीय गृह सचिव या प्रदेश के गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, वह भी अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश दे सकता है हालांकि इसके 24 घंटो के भीतर उस आदेश को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना आवश्यक है अन्यथा वह अप्रभावी हो जाएगा.