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PROPERTY RULES: पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन का वही होगा मालिक, कोर्ट ने सुनाया आखिरी फैसला

न्यायमूर्ति वाल्मीकि जे. मेहता की पीठ ने एक व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए और निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने उसकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई दो संपत्तियों पर मालिकाना हक का दावा करने के उसके अधिकार को छीन लिया था।
 
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Property Rule: उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए आय के अपने ज्ञात स्रोतों का उपयोग करने का कानूनी अधिकार है। इस तरह से खरीदी गई संपत्ति बेनामी नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वह होगा जिसने इसे अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा था, न कि वह जिसके नाम पर इसे खरीदा गया था।

न्यायमूर्ति वाल्मीकि जे. मेहता की पीठ ने एक व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए और निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने उसकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई दो संपत्तियों पर मालिकाना हक का दावा करने के उसके अधिकार को छीन लिया था। उस व्यक्ति ने मांग की कि उसे इन दो संपत्तियों का स्वामित्व अधिकार दिया जाए, जिन्हें उसने अपने पैसे से खरीदा था। इनमें से एक न्यू मोती नगर में और दूसरा सेक्टर-56, गुड़गांव में पाया गया।


याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह वह नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी जिसके नाम पर उसने ये दोनों संपत्तियां खरीदी थीं। लेकिन याचिकाकर्ता के इस अधिकार को निचली अदालत ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत जब्त कर लिया था, जिसके तहत संपत्ति की वसूली का अधिकार प्रतिबंधित है।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के प्रासंगिक आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि निचली अदालत ने इस व्यक्ति की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था, जो एक गलती थी। क्योंकि प्रासंगिक अधिनियम बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के संशोधन के साथ पारित किया गया था।

अदालत ने कहा कि यह संशोधित अधिनियम स्पष्ट रूप से बताता है कि बेनामी लेनदेन क्या हैं और क्या बेनामी नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में पत्नी के नाम पर संपत्ति होना इस कानून के तहत दिए गए अपवाद के तहत आता है। कारण यह है कि एक व्यक्ति को कानून द्वारा अपने जीवनसाथी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार है, यानी, संपत्ति बेनामी नहीं है, बल्कि मालिक (i.e. पति या याचिकाकर्ता) और न कि पत्नी जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है। .. अतः विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश अवैध है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को संशोधित कानून के तहत छूट का अधिकार है या नहीं, यह मुकदमे द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इस मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत में भेजा गया था। इस तरह के मामले को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता है।