बिजली बिल अगर आपके घर नहीं पहुंचता तो मिलता है आपको मुवावजा, जानें इस नियम के बारे में
Bijali Bill News: यदि बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो बिलिंग चक्रों के लिए उपभोक्ता को बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रति बिलिंग चक्र 500 रुपये की दर से मुआवजे का प्रावधान है।
राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट बिजली कनेक्शन धारक को एक साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आने के बाद उपभोक्ता परिषद ने यह बात कही है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि इतनी गहन निगरानी के बाद भी बिजली कंपनियों के प्रति दिखाई जा रही उदासीनता पर बिजली निगम को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
क्षतिपूर्ति कानून को 100 प्रतिशत लागू करने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके और इसके उल्लंघन के लिए मुआवजा प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि लखनऊ की तरह, राज्य भर में कई उपभोक्ता हैं, जिन्हें कनेक्शन लेने के बाद बिल जारी नहीं किए जाते हैं।
वे कार्यालय के चारों ओर घूमते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 7.7.2 (डी) में प्रावधान है कि यदि किसी भी बिजली उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की तारीख से दो बिलिंग चक्रों के भीतर पहला बिल जारी नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता को रुपये का मुआवजा देना होगा। देरी के प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए 500 रुपये। बिजली कंपनियों को ऐसे मामलों की तिमाही रिपोर्ट भी नियामक आयोग को जमा करनी होगी।