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अगर आप हाईवे के किनारे घर बनाने की सोच रहे हैं तो, हाईवे से रखें इतनी नियमित दुरी, नहीं तो ढह जायगा पूरा मकान, जानें नियम 

Home rule for highway: नियमों के अनुसार, राजमार्ग के बीच के दोनों ओर 75-75 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है तो एनएचएआई और सड़क मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 में नई व्यवस्था स्पष्ट है।
 
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नई दिल्लीः अक्सर आप घर बनाने से पहले जरूर सच विचार करते है।  लेकिन आपने कभी सोचा है की आपका घर रोड से कितनी दुरी पर होना चाहिए।  अक्सर लोग बिना कुछ सोचे समझे अपना घर बना देते है।  लेकिन उन्हें बाद में बड़ा नुकशान उठाना पड़ता है। लेकिन आज आपके पास दूसरों को सही सलाह देने के लिए पर्याप्त समझ होगी। और इससे आप भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच पाएंगे। जब हम घर बनाते हैं तो हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।

आप अपने शहर के नगर निगम के साथ घर की दूरी के संबंध में नियमों की जांच कर सकते हैं, ये राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं। सड़क की प्रत्येक श्रेणी का एक निर्दिष्ट मार्ग का अधिकार है। इसकी सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट को छोड़कर, डायवर्ट किए गए भूखंडों पर आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का निर्माण नियमों के अनुसार करना होगा और संबंधित सरकारी विभागों से एनओसी प्राप्त करनी होगी।

उत्तर प्रदेश सड़क नियंत्रण अधिनियम, 1964 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य राजमार्गों में 75 फुट, प्रमुख जिला सड़कों में 60 फुट और सामान्य जिला सड़कों में 50 फुट का अंतर सड़क की मध्य रेखा से छोड़ दिया जाना चाहिए। जाना चाहिए। इस दूरी को पार करने के बाद ही कोई खुला निर्माण या सीमा बनाई जा सकती है।


नियमों के अनुसार, राजमार्ग के बीच के दोनों ओर 75-75 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है तो एनएचएआई और सड़क मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 में नई व्यवस्था स्पष्ट है।

राजमार्ग के बीच से 40 मीटर तक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि 40 से 75 मीटर के भीतर निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भूमि के मालिक को एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी।

एनएचएआई की सिफारिश पर सड़क मंत्रालय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा (NOC). राजमार्ग मंत्रालय से एनओसी के बाद संबंधित विकास प्राधिकरण या जिला पंचायत से नक्शा पारित किया जाएगा