बड़ी खबर: ट्रेन में करते हैं सफर, तो जरूर पता होने चाहिए ये नियम, वरना हो सकती है बड़ी दिक्कत
indian Railways Rule: रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े
Jun 5, 2024, 12:24 IST
Indian Railways Rule: रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं। हालांकि, ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट खरीदना अनिवार्य है। यदि आप बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा करते हैं। इस मामले में आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, भारतीय रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनके बारे में यात्रियों को पता नहीं है। यदि आप नियमित रूप से ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आपको भारतीय रेलवे से संबंधित इन नियमों के बारे में जानना होगा। भारतीय रेलवे के ये नियम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आइए इन नियमों को अधिक विस्तार से देखें। -
यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट होती है तो रिफंड लिया जा सकता है।
यदि आपकी ट्रेन तीन या अधिक घंटे की देरी से चलती है, तो आप धनवापसी का दावा कर सकते हैं। रिफंड का दावा करने के लिए, आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा और टीडीआर दाखिल करना होगा।
रात 10 बजे के बाद ट्रेन टिकट नहीं देख सकते हैं टीटीई
यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टीटीई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपके टिकट की जांच नहीं कर सकता है। यह समय यात्रियों की नींद के लिए तय किया गया है। वहीं अगर आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो टीटीई आपका टिकट चेक कर सकता है।
अगर दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचता है, तो यहां शिकायत करें
इसके अलावा, अगर कोई दुकानदार रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेच रहा है। इस मामले में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले आपको संबंधित दुकान के स्टाल का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, ऑपरेटर का नाम, स्टाल नंबर और समय नोट करना होगा।
इसके बाद आप भारतीय रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप रेलमदाद ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के बाद दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट होती है तो रिफंड लिया जा सकता है।
यदि आपकी ट्रेन तीन या अधिक घंटे की देरी से चलती है, तो आप धनवापसी का दावा कर सकते हैं। रिफंड का दावा करने के लिए, आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा और टीडीआर दाखिल करना होगा।
रात 10 बजे के बाद ट्रेन टिकट नहीं देख सकते हैं टीटीई
यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टीटीई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपके टिकट की जांच नहीं कर सकता है। यह समय यात्रियों की नींद के लिए तय किया गया है। वहीं अगर आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो टीटीई आपका टिकट चेक कर सकता है।
अगर दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचता है, तो यहां शिकायत करें
इसके अलावा, अगर कोई दुकानदार रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेच रहा है। इस मामले में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले आपको संबंधित दुकान के स्टाल का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, ऑपरेटर का नाम, स्टाल नंबर और समय नोट करना होगा।
इसके बाद आप भारतीय रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप रेलमदाद ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के बाद दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।