दिल्ली में Property Tax से जुड़े नियम में अहम बदलाव, 1 जुलाई से लागू होगा ये रूल, अभी देखें ये जरुरी खबर
दिल्ली में रहते हैं और आपका अपना घर है तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति कर के संग्रह के संबंध में नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है।
Jun 6, 2024, 12:46 IST
Delhi property Rule: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका अपना घर है तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति कर के संग्रह के संबंध में नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। वास्तव में, चेक 'बाउंस' के मामलों को देखते हुए सरकार 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगी। एमसीडी ने एक बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के माध्यम से डिजिटल रूप से करना होगा।
निकाय ने कहा, "चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण, इस मोड के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा।एमसीडी ने संपत्ति के मालिकों और खाली भूमि और भवनों पर कब्जा करने वालों से वर्ष 2024-25 के लिए कर का भुगतान करने और 30 जून से पहले एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने की भी अपील की है।
भुगतान करें
संपत्ति के मालिक कर का भुगतान करने के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
एमसीडी ने चेतावनी जारी की है।
पिछले साल दिल्ली नगर निगम ने उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था जिन्होंने वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किया था। एमसीडी ने चेतावनी दी थी कि दिल्ली नगर निगम अब उन लोगों पर मुकदमा करेगा जिन पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का संपत्ति कर बकाया है।
एमसीडी ने सूचित किया था कि 3 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें से कई पर 25 लाख रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है।
निकाय ने कहा, "चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण, इस मोड के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा।एमसीडी ने संपत्ति के मालिकों और खाली भूमि और भवनों पर कब्जा करने वालों से वर्ष 2024-25 के लिए कर का भुगतान करने और 30 जून से पहले एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने की भी अपील की है।
भुगतान करें
संपत्ति के मालिक कर का भुगतान करने के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
एमसीडी ने चेतावनी जारी की है।
पिछले साल दिल्ली नगर निगम ने उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था जिन्होंने वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किया था। एमसीडी ने चेतावनी दी थी कि दिल्ली नगर निगम अब उन लोगों पर मुकदमा करेगा जिन पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का संपत्ति कर बकाया है।
एमसीडी ने सूचित किया था कि 3 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें से कई पर 25 लाख रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है।