Income tax : टैक्स में छूट लेते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान
Income tax : टैक्स में छूट लेते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, बरना हो सकता है नुकसान
Income tax : टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा कंपोनेंट हाउस रेंट अलाउंस (HRA) है। अगर आप HRA पर इनकम टैक्स की छूट मांग सकते है। बता दें कि ये छूट आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत मिलती है। इस नियम के तहत कई चीजें देखी जाती है जैसे कि आपकी सैलरी, आपके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक रेंट, कंपनी द्वारा दिया जा रहा एचआरए और आप किस शहर में रह रहे है।
आयकरदाता HRA की मदद से टैक्स में बड़ी छूट मिलती है। आप रेंट स्लीप दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते है। कई बार आयकरदाता को क्लेम विभाग रिजेक्ट कर देते है।
रेंट एग्रीमेंट न होना
अगर आप रेंट एंग्रीमेंट के बिना HRA क्लेम करेगे तो आपको मुसीबत हो सकती है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के नाम लेकर सिर्फ रेंट रसीद दिखते है, लेकिन विभाग रेंट एग्रीमेंट की जांच हुई और वह नहीं मिला तो क्लेम कैंसिल हो जाएगा।
केवल रेंट रिसीट के भरोसे न रहें
कई बार लोग केवल रेंट रिसीट के भरोसे ही अपना HRA क्लेम कर देते हैं। इसमें कई तरह की गड़बड़ी मिलने के बाद क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लेम करते समय दूसरा प्रूफ भी पहले से तैयार रखें। जैसे, बैंक की अकाउंट डिटेल्स आदि।
कोई प्रूफ ही नहीं
अगर आप अपने मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए कैश देते हैं, तो आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इस कारण भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।