हरियाणा के नूह में आज होगी जलाभिषेक यात्रा, शाम 6 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं हुई बंद

हरियाणा प्रदेश के नूह में आज जलाभिषेक यात्रा होने जा रही है। इस यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट और एसएमएस पर रोक लगा दी है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने पिछली बार नूह में हुई हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया है। इंटरनेट सेवाएं 21 जुलाई शाम 06 बजे से 22 जुलाई शाम 06 बजे तक बंद रहेंगी।
इस दौरान डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। यह आदेश गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत यात्रा के मद्देनजर नूह में हिंसा को लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया माध्यम से अफवाह फैलाई जा सकती है। भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। जिससे हिंसा हो सकती है। इस दौरान लीजलाइन का इंटरनेट और कॉलिंग चलती रहेगी।
बीते वर्ष 31 जुलाई को यात्रा के दौरान हुए थे दंगे
दरअसल, पिछले साल 31 जुलाई को नूह में विश्व हिंदू परिषद ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी। यात्रा के डेढ़ किलोमीटर दूर पहुंचते ही दंगे शुरू हो गए थे। जिसके बाद नूह सहित अन्य शहरों में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। इस घटना में करीब सात लोगों की जान चले गई थी। सैंकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पूरे प्रकरण में 50 से अधिक एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा अनुराग रस्तोगी की ओर से नूह में दूरसंचार अधिनियम एवं दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमएव जीपीआरएस और बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज और वाइस कॉल को छोड़कर), मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 21 जुलाई शाम 06 बजे से 22 जुलाई शाम 06 बजे तक निलबित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा नूह में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए है।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी उन्होंने बताया कि ऐसा इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से नूह में सार्वजनिक संपत्तियों एवं सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए जारी किया गया है।
इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफामों के माध्यम से भी गलत सूचना एवं अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा और संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं। सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉइस कॉल, कॉपोरेंट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।