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Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर शादी तक, सारा खर्च उठाएगी सरकार, देखें 

योजना का लाभ उठाने के लिए करें ये काम 
 
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Kanya Sumangala Yojana News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 10 करोड़ रु. सरकार ने पहले इस योजना में अनुदान राशि 15,000 रुपये तय की थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार बेटियों को जन्म से लेकर उनके स्नातक या डिप्लोमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि किश्तों में दी जाती है। अब जब अनुदान राशि बढ़ी है तो योजना की किस्तों में भी बदलाव आया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से इस योजना की शुरुआत की थी। जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और इसलिए छह चरणों में धन वितरित करती है। इस प्रक्रिया के तहत, सहायता की निर्धारित राशि सीधे लड़कियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। राशि छह चरणों में दी गई है। 

कितने पैसे मिलेंगे?
यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक इस योजना में शामिल लड़कियों को पहली किस्त में 2,000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 5,000 रुपये हो गए हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है, तो उसे दूसरी किस्त मिलती है।

बालिका को भी 2,000 रुपये का लाभ मिलेगा। बेटी को प्रथम श्रेणी में प्रवेश मिलने के बाद सरकार 3,000 रुपये की तीसरी किस्त देगी।

इसके बाद जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो सरकार 3,000 रुपये का लाभ देगी। पांचवीं किस्त लड़की के 9वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद उपलब्ध होगी। 5वीं किस्त में बेटी को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। छठी किस्त तब उपलब्ध होगी जब बच्चा स्कूल पास करेगा।

स्कूल पास करने के बाद सरकार 5,000 रुपये की राशि देगी। अंतिम किस्त में बेटी को 7,000 रुपये दिए जाएंगे।

सरकार ने बालिकाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की है। लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठा रही है।

ये होना जरूरी:
इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के पास उत्तर प्रदेश का स्थायी पता प्रमाण होना चाहिए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली या फोन का बिल मान्य होगा। बालिकाओं के लिए यह सहायता केवल उन परिवारों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है। अधिकतम दो लड़कियां होंगी, तभी परिवार को यह मदद मिलेगी। साथ ही परिवार में केवल 2 बच्चे होने चाहिए, यह भी अयोग्यता है। अगर आपकी जुड़वां बेटियां हैं तो तीसरी बेटी को भी यह लाभ मिलेगा। यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, तो भी वह लाभ के लिए पात्र हो सकती है।