सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगेंगी लोक अदालतें, लंबित मामलों का होगा निपटारा
सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में लोक अदालतें लगाकर लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने रखना चाहती है तो वे 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ईशा खत्री ने बताया कि स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।
स्पेशल लोक अदालत में इन मामलों को किया जाएगा शामिल
सीजेएम ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में श्रम मामले, चेक बाउंस मामले (सेक्शन 138 एनआई एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं अपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे।