India H1

Loksabha Elections: चुनाव के समय प्रत्याशी की मृत्यु पर आयोग करता है ये काम, जान लें ये खास नियम 

 
चुनाव के समय प्रत्याशी  की मृत्यु पर आयोग करता है ये काम

Loksabha Elections : देश में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव हो रहे है। चुनाव में लोग बढ़-चढ़ हिस्सा ले रहे है और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे है। बता दें के चुनाव के समय कुछ लोसभा सीटों से उम्मीदवारों के निधन की खबर भी सामने आ रही है।  

बता दें कि चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार अशोक भलावी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मतदान के ठीक बाद बीजेपी प्रत्याशी की मौत हो गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनाव आयोग क्या करता है।

मौत के केस में EC करता है ये काम 

चुनाव आयोग के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो धारा 52 के तहत संबंधित सीट पर मतदान स्थगित कर दिया जाता है। इस धारा के अनुसार उम्मीदवार की नामांकन की आखिरी तारीख को सुबह 11.00 बजे के बाद और मतदान शुरू होने तक किसी भी समय मृत्यु हो जाती है।

तो RO  मृत उम्मीदवार के स्थान पर किसी अन्य उम्मीदवार को नामांकित करने के लिए कहता है। दूसरे उम्मीदवार को सात दिन के अंदर अपना नामांकन देना होगा। उसके बाद दोबारा चुनाव करवाया जाता है।

EVM डैमैज होने पर 

कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के समय EVM खराब हो जाती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट के सेक्शन 58 के तहत चुनाव आयोग मतदान को निरस्त कर सकता है।

इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति EVM को जानबूझ कर खराब या डैमेज करता है तो इस बारे में मतदान केंद्र का रिटर्निंग ऑफिसर इसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद चुनाव को रद्द करके दोबार चुनाव करने का ऐलान करती है।