India H1

अब परिवहन विभाग जारी नहीं करेगा ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और आरसी (RC), नियमों में हुआ बदलाव 
 

Now Transport Department will not issue Driving License (DL) and RC, changes in rules
 
dl

परिवहन विभाग ने आज से अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा बदले गए नियम 1 अप्रैल 2024 से यानी आज से लागू हो गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा बदले के नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी स्मार्ट कार्ड विभाग द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अब परिवहन विभाग द्वारा जारी ना कर मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्मेट में ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएंगे।

1 अप्रैल से नए नियमों के लागू होने के बाद अब लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस और आरसी के 200 रुपये के शुल्क को परिवहन विभाग द्वारा खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए परिवहन विभाग के इन नियमों में बदलाव किया गया है।
राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों के बाद आज से आप पुराना डीएल (driving licence) और आरसी (RC) रिन्युवल करवाने हेतु जमा करने के झंझट से मुक्त होकर घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपनी आरसी और डीएल रिन्यूअल कर सकेंगे।
अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने हेतु राजस्थान परिवार परिवहन विभाग के अधिकारियों ने डीएल और ई-आरसी के प्रति जागरुकता को लेकर जयपुर बैठक हुई। जयपुर में हुई इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर,  वाहन डीलर्स एसोसिएशन, ट्रैफिक पुलिस और ई-मित्र संचालक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस दौरान राजस्थान परिवहन विभाग के अधिकारियोंने ई-ड्राइविंग लाइसेंस व ई-आरसी जारी करने के फायदों की जानकारी दी।

मीटिंग के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस के लिए एन्फोर्समेंट गतिविधियों के दौरान ई-लाइसेंस और ई-आरसी की जांच करने की विधि से भी अवगत करवाया। परिवहन विभाग की तरफ से आरटीओ राजेश चौहान और आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी ने आए हुए सभी लोगों को परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से बदले गए नियमों के बारे में जागरूक किया।