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Online Fraud : ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद इन लोगों को मिलेगा पैसा वापिस, RBI ने की नई गाइडलाइंस जारी 

आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होते है। हाल ही में RBI ने इन फ्रॉडस् को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस  जारी की है। इन नई गाइडलाइंस के अनुसार जो भी इस फ्रॉड का शिकार होता है RBI  शर्तों के अनुसार बैंक में शिकायत करने पर उन्हें पैसे वापिस मिल जाएंगे। 
 
ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद इन लोगों को मिलेगा पैसा वापिस

Online Fraud : आजकल जितना ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के पैसे को बचाने के लिए उतने ही कड़े सेफ्टी रूल्‍स बना रहा है और समय समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है।

अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको आरबीआई की इन शर्तों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है।

कब मिलता है पैसा वापस?

RBI के अनुसार अगर किसी जानकारी के अभाव में, बैंक की कमी या अन्‍य किसी तरीके से फ्रॉड हो जाता है, फिर वह चाहे फोन से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से होता है, तो शिकायत के बाद पैसा मिल सकता है।

इसके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी ब्रीच के चलते, सिस्‍टम के चलते अकाउंट से पैसा जाता है, जिसमें न बैंक और न ही कस्‍टमर की गलती होती है, तो भी पैसा वापस मिल जाता है।

ये शर्त..

RBI ने अपनी गाइडलाइंस में यह स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो घटना के 3 दिन के अंदर बैंक को इसकी सूचना लिखित में देनी ही होगी। अगर कस्‍टमर 4 से 7 दिन के भीतर बैंक को सूचित करता है,

तो भी कुछ संभावना रहती है कि पैसा रिफंड हो सके, लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद सूचना देने पर बैंक बोर्ड की जो भी नीति होती है, उसके अनुसार ही चीजें होंगी।

 ऐसे दें सूचना

आरबीआई (RBI)की ये गाइडलाइंस हैं लेकिन कई बार बैंक इन्‍हें मानने में आनाकानी करते हैं और एक तय समय निकल जाने के बाद कस्‍टमर को उसका पैसा वापस नहीं मिल पाता है।

ऑनलाइन फ्रॉड के बाद सिर्फ बैंक को सूचित करने से ही काम नहीं चलता है। इसका पूरा प्रोसेस जानना भी जरूरी है।अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आपको ये 3 चीजें करनी चाहिए।

- ऑनलाइन फ्रॉड होने पर, उसी दिन सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्‍टेशन में फ्रॉड की लिखित शिकायत दें। अगर एफआईआर हो जाए तो ठीक, न हो तो शिकायत करके उसकी रिसीविंग ले लें।

- फ्रॉड वाले ही दिन या अगले दिन कोशिश करें कि पुलिस की रिसीविंग को लेकर अपने बैंक में जाएं। वहां फ्रॉड की एप्लिकेशन लिखें और पुलिस की रिसीविंग को जोड़कर जमा कर दें।

- तीसरा जो जरूरी स्‍टेप है, वह ये है कि दोनों कॉपी की सॉफ्ट कॉपी को आरबीआई की इमेल आईडी crpc@rbi.org.in पर, सीसी में अपने बैंक का इमेल आईडी डालकर तुरंत भेज दें।

यह काम आप जितना जल्‍दी कर दें, आपके पैसे वापस आने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। इसे 3 दिन के अंदर करना अनिवार्य है।

इतने दिन में मिल जाता है पैसा

एक बार आरबीआई(RBI) के पास सूचना जाने के बाद बैंक अपना काम ठीक से करते हैं, इतना ही नहीं पुलिस कंप्‍लेन भी है तो कस्‍टमर की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी हो जाती है। फिर आपको कहीं भागने-दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 से 21 दिन के भीतर आपको पैसा वापस मिल जाता है।

किसे नहीं मिलता पैसा वापस?

-  जो लोग अधिकतम 7 दिन के बाद बैंक और पुलिस को सूचना देते हैं, या इनमें से एक को देते हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल पाता है।

- अगर किसी ने बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन गेम्‍स या सट्टा आदि में पैसा गंवाया है तो वह पैसा वापस नहीं मिलता है।

- अगर किसी ने जानबूझकर ट्रांजेक्‍शन किया है और बैंक के सूचित करने के बाद भी लापरवाही की है, तो भी पैसा वापस नहीं मिलता है।