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आज से नहीं काम करेगा इन लोगों का PPF, NPS, Sukanya अकाउंट; क्या है वजह और कैसे करें दोबारा एक्टिव

PPF NPS Sukanya accounts of these people will not work from today What is the reason and how to activate again
 
PPF,NPS

1 अप्रैल 2024 को कई Public Provident Fund National Pension Account और Sukanya

Samriddhi Account इनएक्टिव हो गए हैं। दरअसल जिन यूजर ने पिछले वित्त वर्ष में इन अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है उन सबका अकाउंट फ्रीज गया है। चलिए जानते हैं कि इन अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट कितने का होता है और इनएक्टिव अकाउंट दोबारा एक्टिव कैसे करें। पढ़े पूरी खबर
आज से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। इस वित्त वर्ष के शुरुआत में ही कई पीपीएफ (PPF Account), एनपीएस (NPS Account), सुकन्या (Sukanya Account) अकाउंट होल्डर का अकाउंट फ्रीज हो गया है।

इसका मतलब है कि आज से उनके अकाउंट पर मिलने वाले लाभ बंद हो गए हैं। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर किस वजह से उनक अकाउंट इनएक्टिव हुआ है और अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने का प्रोसेस क्या है। आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे।

क्यों इनएक्टिव हुआ अकाउंट

नियमों के अनुसार अगर इन सभी स्कीम होल्डर एक वित्त वर्ष में अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा।

इसका मतलब है कि जिन यूजर ने पिछले वित्त वर्ष में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट किया है उनका अकाउंट इनएक्टिव नहीं हुआ है। इसके विपरीत जिन यूजर ने अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है।

बता दें कि अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो स्कीम में मिल रहे सभी लाभ भी बंद हो जाते हैं। यानी कि अगर स्कीम में टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिल रहा है तो वो भी अकाउंट के इनएक्टिव होने के बाद बंद हो जाएगी।


कितना है मिनिमम अमाउंट

• सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेशक एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। वहीं न्यूनतम उन्हें 250 रुपये का निवेश करना होता है।

• एनपीएस (national pension system)

अकाउंट में निवेशक को न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

• पीपीएफ (Public Provident Fund) अकाउंट में भी निवेशक को 500 रुपये का कम से कम निवेश करना होता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है।


कैसे करें अकाउंट को एक्टिव

अगर आपका पीपीएफ, एनपीएस या फिर सुकन्या अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम राशि के साथ पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इन स्कीम में न्यूनतम राशि न जमा करने पर 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी लगती है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का एनपीएस अकाउंट 2 साल से बंद है तो उसे इस अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 100 रुपये की पेनल्टी और न्यूनतम राशि यानी कि 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

इसका मतलब है कि अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा।