RBI: RBI ने लगाई इस बैंक पर रोक कहीं आपका अकाउंट तो नहीं इस बैंक में फटाफट जाने डिटेल
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद अब एक और बैंक पर अंकुश लगा दिया है। आरबीआई (RBI) ने इस बैंक पर अंकुश लगाते हुए आदेश जारी किया है कि इस बैंक के ग्राहक अपने खातों में जमा राशि से ना तो एक रुपए का लेनदेन कर सकते और ना ही 1 भी रुपया निकाल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि यह कदम बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। आदेश के अनुसार इस बैंक में बचत बैंक या चालू खातों के अलावा जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में शेष राशि में से कोई भी राशि निकालने की अनुमति पर पाबंदी लगा दी गई है।
आपको बता दे की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ी कार्यवाही की थी। यह मामला अभी तक ठंडा ही नहीं हुआ कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक और बैंक पर बड़ी कार्यवाही बैठा दी है। बैंक की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक के ग्राहकों के खातों से निकासी सहित कई सेवाओं पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के आदेश के बाद इस बैंक के ग्राहकों में खलबली मची हुई है। इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अपने बयान में कहा कि यह बैंक सोमवार के बाद किसी भी प्रकार का नया कर्ज नहीं दे सकेगा। इसके साथ-साथ बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान के लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति अवश्य लेनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ इस बैंक के ग्राहक अपने खातों में जमा राशि में से एक भी रुपया नहीं निकाल सकेंगे।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने यह कठोर कदम सिरपुर मरचेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बैंक के ग्राहकों की बैंक में जमा राशि निकालने पर रोक लगा दी है। हालांकि शिरपुर मरचेंट्स
कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपनी जमा राशि से रिजर्व बैंक की शर्तों के तहत कर्ज का भुगतान कर सकते हैं।
इस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 अप्रैल 2024 को लगाए गए प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देश को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में ना लें। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा इस बैंक पर यह पाबंदियां बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु लगाई गई है।