RBI New Rules: RBI ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड के बदल दिए नियम, इस दिन से होंगे लागू
हाल ही में RBI ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव में डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम भी है। अगर आप भी डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है इन नियमों के बारे में जरूर जान लें।
RBI New Rules : रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अगर आप भी डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
नए नियम के अनुसार, अब बैंक सिर्फ Outstanding dues पर पेनल्टी लगा सकता है। इसके साथ ही अगर बैंक कार्ड को रिन्यू करता है तो इसके लिए पहले कस्टमर से परमिशन लेनी होगी।
ये हुए बदलाव
डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करने से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। अब बैंक क्रेडिट कार्ड में सिर्फ Outstanding dues पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इसके साथ ही RBI ने कहा है कि फंड के इस्तेमाल को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए।
कार्ड जारी करने वालों के पास मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके साथ ही अगर बैंक आपके लिए कोई कार्ड जारी करता है तो कार्ड को रिन्यू करने के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी।
ग्राहकों को मुहैया कराए जाए कई विकल्प
RBI ने नोटिफिकेशन में कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे। कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड चुनने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन देंगे।