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Rear Seat Belt Alarm: सरकार ने बना दिया ये बड़ा नियम, पालन न करने पर मिलेगी सख्त सजा 

हाल ही में सरकार ने कई नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने गाड़ी की सीट बेल्ट से जुड़े नियमों में खास बदलाव किया है। बता दें कि ये नए नियम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगें। 
 
सरकार ने बना दिया ये बड़ा नियम, पालन न करने पर मिलेगी सख्त सजा 

Rear Seat Belt Alarm :  गाड़ियों में मिलने वाला सीट बेल्ट सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है। हादसे में सीटबेल्ट न लगाने के वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। सितंबर 2022 में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत भी सीट बेल्ट न लगाने की वजह से हुई थी, जबकि वे पिछली सीट पर बैठे हो।

भारत में अक्सर कार में पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है और ऐसा न करने को दंडनीय अपराध बना दिया है।

हालांकि, सड़क दुर्घटना के कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि पीछे बैठने वाले यात्री सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से दुर्घटना होने पर उनकी मौत गंभीर चोट लगने के वजह से हो जाती है।

हालांकि, अब सरकार कार सीट बेल्ट से जुड़े एक नियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे कार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि देश में 1 अप्रैल 2025 से रियर सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म का फीचर अनिवार्य कर दिया गया है।

यानी अब पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी कार सीट बेल्ट लगाने का वार्निंग देगी। कार बनाने वाली कंपनियों को गाड़ी में अब ऐसा फीचर देना मेंडेटरी होगा।

जान बचा सकता है ये फीचर

रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल का मामला उस समय चर्चा में आया जब टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की मौत एक हाई स्पीड क्रैश में हो गई। सायरस कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहना था।

इस दुर्घटना के बाद सरकार ने पिछली सीट के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल का नियम सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया था। पिछली सीटों में भी बेल्ट अलार्म मिलने से अब यात्रियों को बार-बार सीट बेल्ट लगाने का अलार्म सुनाई देगा।

इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। मौजूदा समय में देश में बिकने वाली सभी कारों में केवल फ्रंट सीट बेल्ट अलार्म ही अनिवार्य है। गाड़ियों में मिलने वाला सीट बेल्ट सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है।

हादसे में सीटबेल्ट न लगाने के वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। सितंबर 2022 में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत भी सीट बेल्ट न लगाने की वजह से हुई थी, जबकि वे पिछली सीट पर बैठे हो।

भारत में अक्सर कार में पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है और ऐसा न करने को दंडनीय अपराध बना दिया है।

हालांकि, सड़क दुर्घटना के कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि पीछे बैठने वाले यात्री सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से दुर्घटना होने पर उनकी मौत गंभीर चोट लगने के वजह से हो जाती है।

अब सरकार कार सीट बेल्ट से जुड़े एक नियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे कार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि देश में 1 अप्रैल 2025 से रियर सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म का फीचर अनिवार्य कर दिया गया है।

यानी अब पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी कार सीट बेल्ट लगाने का वार्निंग देगी। कार बनाने वाली कंपनियों को गाड़ी में अब ऐसा फीचर देना मेंडेटरी होगा।

अप्रैल 2025 से अनिवार्य होगा ये फीचर

देश में 1 अप्रैल 2025 से सरकार इस फीचर को कारों में अनिवार्य करने जा रही है। यानी इस तारीख से बिकने वाली सभी कारें रियर सीट बेल्ट अलार्म के साथ आएंगी। WHO की स्टडी कहती है कि रियर सीट बेल्ट लगाने से मौत की आशंका 25% तक कम हो जाती है।