Smoking in Train : ट्रेन के टॉयलेट में ये काम करने पर होगी जेल, रेलवे ने चलाया नया अभियान
Smoking in Train : भारतीय रेल में रोजाना लाखों लोग सफर करते है। रेलवे अपने यात्रियों को नई सुविधाएं देती रहती है। रेलवे सफर करने वाले कुछ ऐसे यात्री होते है जो ट्रेन में किसी न किसी चीज का नुकसान कर देते है।
हाल ही में रेवले ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजै के तौर पर जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। देश में ज्यादातर लोग सीगरेट और शराब पीना पंसद करते है।
लेकिन चलती ट्रेन में यात्री बीड़ी-सिगरेट जरूर पीते है। कुछ लोग अपनी सीट पर बीड़ी-सिगरेट पीते है तो कई ट्रेन की टॉयलेट में बैठकर बीड़ी-सिगरेट पीते है। इसी को देखते हुए रेलवे ने एक अभियान शुरू किया है। जिसके तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन के टॉयलेट में बीड़ी-सिगरेट पीते हुए मिलता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई यात्री फिर भी नहीं मानता तो उसे जेल भी हो सकती है।
इस अभियान के तहत पिछले महीने रेलवे ने करीब 53 हजार लोगों पर ऐसी कार्रवाई करके यात्रियों को जुर्माना लगाकर 3.52 करोड़ रुपये भी वसूले हैं।
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन में या उसके टॉयलेट में बीड़ी-सिगरेट पीते है तो लोग सिगरेट का टोटा टॉयलेट के डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे कई बार आग लगने की घटनाएं भी हो चुकी हैं।
अगर आप ऐसा करते है तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
सफर में मत ले जाना ऐसे सामान
अगर आप ट्रेन में सफर करते है तो रेलवे के इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। कोई भी यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ, स्टोव, पटाखे, तेजाब, बदबूदार सामान, गीली खाल, चमड़ा, ग्रीस, किसी भी तरह का ज्वलनशील केमिकल लेकर जाते है तो उसे 6 महीने से 3 साल की जेल हो सकती है।