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BPL परिवारों की बल्ले बल्ले, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार देगी 71000 रूपए, जानें कैसे उठायें फायदा 

Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" का लाभ उठाकर शादी विवाह के दौरान 71000 की सुकून राशि प्राप्त कर सकते हैं। 
 
haryana bpl card

Haryana BPL Families : हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल (BPL) परिवारों को सरकार की तरफ से बेटियों के विवाह-शादी के अवसर पर 71000 की राशि शगुन के तौर पर दी जा रही है। आपको बता दे कि प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में बीपीएल परिवार निवास करते हैं। यह परिवार हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" का लाभ उठाकर शादी विवाह के दौरान 71000 की सुकून राशि प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि जरुरतमंद व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

ई दिशा पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कर उठाएं योजना का लाभ

 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। अम्बाला के डीसी डॉ. शालीन ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।

बीपीएल सूची के अलावा 80 हजार रुपए से कम आय वाले गरीब परिवार को मिलेगी 51 हजार की शगुन राशि

हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को बेटियों की शादी में 71000 की शगुन राशि दे रही है। इसके अलावा
 सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का उपायुक्त डा. शालीन अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।