India H1

यूपी में शराब पिने वालों के लिए ख़ुशख़बरी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मिलेगी शराब, बार में दारू पर इन नियमों में हुआ बदलाव 

Railways News: कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी शराब बेची जाएगी। इसके लिए नियमित परिसरों में प्रमुख खुदरा काउंटर खोले जाएंगे।
 
up news
UP News: 1 अप्रैल से शराब की बिक्री से जुड़े कई नियम भी बदले जा रहे हैं। 1 अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी शराब बेची जाएगी। इसके लिए नियमित परिसरों में प्रमुख खुदरा काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत, बीयर विक्रेता 20 मीटर के दायरे में बीयर परोस सकेंगे। उन्हें 100 वर्ग फुट परिसर बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रति वर्ष पाँच हजार रुपये का परमिट दिया गया था।

शुल्क देना पड़ता है। 1 अप्रैल से मैकडॉवेल नंबर वन को छोड़कर अंग्रेजी, देसी और बीयर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब घर या बाहर किसी भी कार्यक्रम के लिए शराब परोसने का अस्थायी लाइसेंस छह के बजाय 12 घंटे के लिए उपलब्ध होगा। 12 p.m के बाद शराब नहीं दी जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रगलभ लवानिया के अनुसार, देशी शराब अब पाँच के गुणकों में बेची जाएगी। नतीजतन, विक्रेता अधिक पैसा नहीं कमा सकते हैं।

बार मालिक दो बजे तक शराब परोस सकेंगे, अब तक बार में 12 बजे तक ही शराब परोसने का प्रावधान था। बार में अब दोपहर 2 बजे तक शराब परोसी जा सकती है। इसके लिए शराब विक्रेताओं को दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक शराब परोसने पर 1.25 लाख रुपये और दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक शराब परोसने पर 2.50 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भुगतान करना होगा। बार मालिक दूसरे परिसर में स्थित स्विमिंग पूल, लॉन और छत पर अतिरिक्त काउंटर लगाकर शराब परोस सकते हैं। रुपये की राशि। इसके लिए 2.50 लाख रुपये खर्च होंगे।

बड़ी राहत-सभी को लोकसभा चुनाव में पेश नहीं होना पड़ेगा, हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। नवीनीकरण की दुकान का मालिक डाक टिकट पर प्रारंभिक स्टॉक देगा और उसमें एक नई पर्ची डालकर उसे बेचेगा।
पुरानी शराब, बीयर, नई नई दुकानों में मिलनी चाहिए। खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता 2022-23 से पहले से बनी शराब को नष्ट कर देंगे। देश की शराब का कोई रोलओवर (विदेशी आयातित शराब को छोड़कर) नहीं होगा, थोक विक्रेता वर्ष 2023-24 के लिए शेष स्टॉक को नष्ट कर देंगे। - सभी दुकानों, कैमरों, प्रदर्शनों में, दुकानों के बोर्ड पर कंपनी नहीं, दुकानों का नाम लिखा जाएगा।