Haryana News: दो लाख लोगों को सुबह सुबह मिली ख़ुशख़बरी, इन चार जिलों की 91 कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित
Good News: राज्य सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर चार शहरों में 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी।
Jun 22, 2024, 06:51 IST
Haryana News: हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर चार शहरों में 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी। इनमें से पलवल में 44, पंचकूला में 21, पानीपत में 14 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है।
दो लाख लोगों को लाभ होगा
ये सभी कॉलोनियाँ नगर और देश योजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में थीं। इन कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाएं मिलेंगी और लगभग दो लाख लोगों को लाभ होगा। इन कॉलोनियों में स्थित भूखंडों को पंजीकृत किया जा सकेगा और उन्हें अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार मिलेगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की देखरेख करेगा। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार से 30 जून तक 433 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का लक्ष्य रखा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इनमें पृथ्वीला, पलवल, हथिन, कनीना, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, बरवाला, रायपुरानी, पंचकूला में कालका, पानीपत में इसराना, मटलोदा, समालखा और पानीपत शामिल हैं।
विकास शुल्क भी जमा करना होगा। सरकार ने इसके लिए दरें तय कर दी हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर आठ प्रतिशत होगी, जबकि विकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर पांच प्रतिशत होगी। इसके साथ ही इन आवासीय कॉलोनियों में पहले से बने सभी घरों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाएगा।
यह नियमित नहीं होगा।
अधिसूचना के अनुसार, हाई-टेंशन लाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन से प्रभावित क्षेत्र में आने वाले भूखंडों और विकास योजना में बताए गए प्रस्तावित सड़क, ग्रीन बेल्ट, प्रतिबंधित बेल्ट भूखंडों को नियमित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वाणिज्यिक परिसर, बैंक्वेट हॉल, गोदाम, मॉल, मल्टीप्लेक्स वाले भूखंड भी इस अधिसूचना का हिस्सा नहीं होंगे।
दो लाख लोगों को लाभ होगा
ये सभी कॉलोनियाँ नगर और देश योजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में थीं। इन कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाएं मिलेंगी और लगभग दो लाख लोगों को लाभ होगा। इन कॉलोनियों में स्थित भूखंडों को पंजीकृत किया जा सकेगा और उन्हें अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार मिलेगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की देखरेख करेगा। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार से 30 जून तक 433 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का लक्ष्य रखा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इनमें पृथ्वीला, पलवल, हथिन, कनीना, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, बरवाला, रायपुरानी, पंचकूला में कालका, पानीपत में इसराना, मटलोदा, समालखा और पानीपत शामिल हैं।
विकास शुल्क भी जमा करना होगा। सरकार ने इसके लिए दरें तय कर दी हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर आठ प्रतिशत होगी, जबकि विकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर पांच प्रतिशत होगी। इसके साथ ही इन आवासीय कॉलोनियों में पहले से बने सभी घरों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाएगा।
यह नियमित नहीं होगा।
अधिसूचना के अनुसार, हाई-टेंशन लाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन से प्रभावित क्षेत्र में आने वाले भूखंडों और विकास योजना में बताए गए प्रस्तावित सड़क, ग्रीन बेल्ट, प्रतिबंधित बेल्ट भूखंडों को नियमित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वाणिज्यिक परिसर, बैंक्वेट हॉल, गोदाम, मॉल, मल्टीप्लेक्स वाले भूखंड भी इस अधिसूचना का हिस्सा नहीं होंगे।