Vande Bharat Express : क्या वंदेभारत एक्सप्रेस में होगी चेन पुलिंग सुविधा, जानें पूरी डिटेल
Vande Bharat Express : भारत में चलने वाली सभी ट्रनों में टेन खींचकर गाड़ी रुकवाने की सुविधा मिलती है। परंतु वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन में भी क्या ऐसी ही सुविधा है? क्या यात्री वंदेभारत ट्रेन में भी चेन खींचकर गाड़ी रुकवा सकते हैं? इस बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है।
चूंकि अब यात्री वंदेभारत ट्रेनों से सफर करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो चेन पुलिंग (Chain Pulling) की सुविधा के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। हो सकता है भविष्य में आप भी वंदेभारत ट्रेन में सफर करें, और आपको किसी आपात स्थिति में गाड़ी को रुकवाना पड़े।
भारत की सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदेभारत में चेन पुलिंग जैसी कोई सुविधा नहीं है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन को आपात स्थिति में रोकने के लिए अलग से सुविधा प्रदान की गई है।
इस हाई-टेक ट्रेन में एक बटन दिया गया है, जिसे दबाने पर आप गाड़ी को रुकवा पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बटन दबाते ही गाड़ी रुक जाएगी।
क्या है गाड़ी को रुकवाने की प्रक्रिया
वंदेभारत एक्सप्रेस में एक अलार्म बटन दिया गया है। किसी आपातकालीन स्थिति में यदि कोई यात्री अलार्म बटन प्रेस करता है तो यात्री को सीधा लोको पायलट से कनेक्ट किया जाता है। उस यात्री का वीडियो लोको पायलट को मिलता है।
अलार्म पाने के बाद लोको पायलट यात्री से वजह पूछेगा। यात्री कारण का ब्यौरा देगा और उस ब्यौरे के आधार पर लोको पायलट फैसला करेगा कि गाड़ी को रुकवाना है या नहीं। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि यदि लोको पायलट को लगता है कि चलती गाड़ी में ही समस्या का समाधान हो सकता है तो वह इसके लिए प्रयास करेगा।
परंतु यदि लोको पायलट को लगता है कि बेवजह अलार्म बजाया गया है और परिचालन में बाधा हुई है तो यात्री पर कार्रवाई भी हो सकती है। फैसला लोको पायलट को ही लेना होगा।
बेवजह अलार्म बजाया तो क्या होगा जुर्माना
रेल मंत्रालय में डायरेक्टर इन्फार्मेशन एंड पब्लिकेशन, शिवाजी मारुति सुतार ने बताया कि यदि कोई यात्री अलार्म बजाने का उपयुक्त कारण नहीं बता पाता है तो उस पर रेल मेन्युल के हिसाब से कार्रवाई होगी। रेल मेन्युल का कायदा कहता है कि ऐसा करने वाले यात्री पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा या फिर 1 साल तक की जेल हो सकती है।
कुछ कारणों में ये दोनों भी हो सकते हैं। बता दें कि आम ट्रेनों में यदि कोई व्यक्ति वेबजह चेन खींचता है तो उस पर भी 1000 रुपये जुर्माना या 1 साल तक की जेल का प्रावधान है।