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 Widowers and Unmarried Pension Scheme: विधुर और अविवाहित लोगों को अब हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Haryana pension Scheme विधुर और अविवाहित लोगों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी. संबंधित विभाग ने 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों को चिह्नित किया है. पहले चरण में नवंबर तक 507 विधुर लाभार्थियों की पहचान की गई।
 
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Pension News:हरियाणा में अविवाहित और विधवा लोग अब सम्मान भत्ता ले रहे हैं। हरियाणा सरकार लोगो की बेहतरी के लिए लगातार भरपूर प्रयास कर रही है।  विधुर और अविवाहित लोगों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी. संबंधित विभाग ने 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों को चिह्नित किया है. पहले चरण में नवंबर तक 507 विधुर लाभार्थियों की पहचान की गई।

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अगर कुंवारों और विधुरों की बात करें तो इस मामले में जींद और हिसार में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है।दरअसल,यह मामला राज्य में लिंगानुपात से भी जुड़ा हुआ है।

कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं के कारण राज्य में कई लोग अविवाहित रह जाते हैं।बिना शादी के ऐसे लोग अकेले रहते हैं।बचपन और जवानी तो बीत जाती है लेकिन बुढ़ापे मे ऐसे लोगों को सहारे की जरूरत पड़ती है।Pension News

पीएम-जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लाभार्थियों को पहला भुगतान किया. साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी से विधुर और अविवाहित लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है.

दूसरे चरण में अब तक चयनित कुल 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों को जनवरी की पेंशन फरवरी में दी जायेगी. विधुर श्रेणी में, केवल 40 वर्ष से अधिक आयु और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति पात्र होंगे।

   इसी प्रकार, अविवाहित श्रेणी में 45 वर्ष से अधिक आयु और 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग ही पात्र होंगे। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। विधुर और अविवाहित लोगों को 60 वर्ष की आयु होने पर वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।