हरियाणा में 29 अप्रैल को होगी अधिसूचना जारी, उससे पहले-पहले बनवाए अपने वोट
VOTER CARD UPDATE :हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते जिन व्यक्तियों के वोट अभी तक नहीं बने हैं वह 29 अप्रैल से पहले-पहले अधिसूचना जारी होने से पहले अपना वोट बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में अभी किसी परिवार के सदस्य का वोट नहीं बना है और वो एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है तो अभी भी वोट बन सकता है और चुनाव में वोट डाल सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, उससे दस दिन पहले तक कोई भी आवेदन करता है तो उसका वोट बन जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, उनका प्रयास रहेगा कि जो भी एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है, उसका नाम अवश्य मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है, इस पर मतदाता अपने नाम को चैक कर सकते हैं।
पहचान पत्र बनाने की अपील
उन्होंने मतदाताओं से मीडिया के जरिये अपील की कि वे अपना पहचान पत्र अवश्य लें, क्योंकि इसके बिना मतदान नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, विशेषकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा का बटन भी होगा। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है तो वह इस बटन का प्रयोग कर सकता है।
सोनीपत में में 25 अप्रैल तक बनाए जाएंगे नए वोट
हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ संपूर्ण देश में आम चुनाव का बिल्कुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने संपूर्ण देश में आदर्श आचार संहिता लगा दी है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा जो से शुरू होकर जून के महीने तक चलेगा। 6 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में 25 में को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जिन नागरिकों ने अपना वोटर कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है वह नागरिक अपना वोटर कार्ड बनवाने हेतु 25 अप्रैल तक आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 25 अप्रैल तक वोट बनवाने का मौका दिया गया है। क्योंकि युवाओं को लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होने के लिए वोट बनवाना बहुत जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने मतदाताओं से आह्वान किया कि वह सभी तुरंत अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच कर लें ताकि अगर किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश सूची से कट गया है तो वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए तुरंत वोटर हेल्पलाइन एप या voterportal.eci.gov.in के माध्यम से या अपने से संबंधित बीएलओ के माध्यम से अपना फार्म नंबर-6 भरकर नई वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
वोट बनवाने के लिए ये दस्तावेज ज़रूर रखें अपने साथ
हरियाणा में वोट बनवाने हेतु कुछ जरूरी दस्तावेज मतदाता को अपने साथ रखने हैं। जिसमें आधार कार्ड, 10वीं कक्षा का शैक्षणिक प्रमाणपत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो और परिवार के किसी एक सदस्य का मतदाता पहचान पत्र जरूरी है। उन्हें वोट बनवाने के लिए परिवार के किसी एक सदस्य का मतदाता पहचान पत्र, स्थायी आवास का पता, जन्म तिथि व पासपोर्ट साइज का फोटो सहित फोटो प्रतियां फार्म 6 के साथ लगानी होंगी। ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से व ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं।
इधर फरीदाबाद उपायुक्त ने मतदान केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आदेश
फरीदाबाद के उपायुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव में आईटी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी की हर तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है।
किसी भी प्रकार का सरकारी प्रचार नहीं होगा और न ही सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी अगर कोई कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।