Alcohol In Train : ट्रेन में शराब को लेकर ये है रेलवे का नियम, जानें कितनी बोतल खुली या फिर बंद अपने साथ रख सकते है
रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सामान एक से दूसरी जगह ले जाता है। रेलवे, हालांकि, कुछ चीजों को अनुमति नहीं देता है। इनमें सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं।
India H1 : हवाई यात्रा (फ्लाइट) पर लोगों को अपने साथ शराब ले जाना स्वीकार्य है. लेकिन आप को पता होना चाहिए की इसकी भी लिमिट होती है. अगर आप को ये नियम पता नहीं है तो आप दुविधा में फस सकते है. इसलिए बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेन में शराब भी ले जा सकता है। ट्रेन में पकड़े जाने पर क्या होगा?आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
क्योंकि फ्लाइट पर शराब ले जाना स्वीकार्य है। ऐसे में बहुत से लोग अनजान हैं कि क्या ट्रेन में शराब ले जाया जा सकता है? क्या कोई सीमा है? अब हम इसका जवाब जानेंगे। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है। दैनिक रूप से लाखों लोग इससे सफर करते हैं।
रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सामान एक से दूसरी जगह ले जाता है। रेलवे, हालांकि, कुछ चीजों को अनुमति नहीं देता है। इनमें सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं।
उत्तर रेलवे के CPRO (मुख्य जनसंपर्क अधिकारी) ने कहा कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह वर्जित है। यानी आप ट्रेन में बोतल बंद या खुली कर रहे हैं। आप किसी भी तरह की शराब लेकर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाया गया तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
ये है शख्त नियम
ट्रेन में शराब लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर ऊपर बताए गए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही 6 महीने तक जेल भी हो सकती है. इसके अलावा यात्री का टिकट भी रद्द किया जा सकता है. इसी तरह अगर अगर किसी वर्जित सामान को लेकर जाते हुए उससे कोई घटना होती है और कोई नुकसान होता है तो इसका हर्जाना भी दोषी से वसूला जाएगा.
जानें इन राज्यों के बारे में भी
भारत में बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है. ऐसे में अगर आप ट्रेन में शराब लेकर जाने में कामयाब भी हुए और इन राज्यों से गुजरते हुए या उतरने पर तलाशी में पकड़े जाते हैं. तो आपको और भी बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि, इसके लिए काफी सख्त नियम हैं.