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Income Tax Rules: बच्चे की आय पर किसे देना होगा Income Tax? जाने क्या कहते हैं नियम 

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ITR Rules: अब सोशल मीडिया का जमाना है. कई लोग कंटेंट क्रिएटर, रील स्टार और प्रभावशाली व्यक्ति बन गए हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी अपना टैलेंट दिखाकर कमाई कर रहे हैं. यदि उनकी आय कर योग्य है, तो कर का भुगतान कौन करता है? कानून क्या कहता है? आइए जानते हैं ये डिटेल्स.

बच्चे दो तरह से कमाई कर सकते हैं. एक तो उसके द्वारा अर्जित आय और दूसरी संपत्ति पर होने वाली आय। यदि माता-पिता बच्चे के नाम पर संपत्ति, जमीन या संपत्ति के उपहार में निवेश करते हैं, तो उस पर अर्जित ब्याज आय के रूप में आएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 64 (1ए) के अनुसार, यदि नाबालिग बच्चे कमा रहे हैं तो उन्हें कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह आय उसके माता-पिता की आय में जोड़ी जाती है। करयोग्य आय के अनुसार कर देय होता है।

धारा 10(32) के अनुसार प्रतिवर्ष रु. 1500 बच्चों के लिए आयकर से मुक्त है। नियम 64(1ए) के अनुसार आय माता-पिता की आय में जोड़ी जाती है।

यदि माता-पिता दोनों कमाने वाले हैं, तो बच्चों पर माता-पिता की उच्च आय नियमों के अनुसार कर लगाया जाएगा। यदि बच्चा लॉटरी जीतता है तो 30 प्रतिशत टीडीएस काटा जाता है। इस पर 10 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस देय है.

लेकिन अगर बेटा अनाथ है तो उसे अपनी आय से आईटीआर भरना होगा। धारा 80U के अनुसार, यदि बच्चा विकलांग है और उसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है तो बच्चे की आय माता-पिता की आय में नहीं जोड़ी जाती है।