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Haryana के पलवल जिले में सरपंच को किया निलबिंत , सबूत पेश नहीं करने पर डीसी ने दिया आदेश

डीसी ने सरपंच केहर सिंह को हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 की धारा 51 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका सरंपच ने जबाब दिया उसके बाद मार्च 2024 में निजी सुनवाई की गई। 
 
Haryana के पलवल जिले में सरपंच को किया निलबिंत

Haryana News: उपायुक्त नेहा सिंह ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में पलवल जिले के एक पंच को निलंबित कर दिया है। पंच ने जाँच के बाद कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।

डीसी ने आदेश दिया है कि पंचायत का पूरा रिकॉर्ड और चल और अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तुरंत बहुमत पंच को सौंप दिया जाए और पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए।

प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पृथ्वी प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्हें भेजे गए पत्र में डीसी नेहा सिंह ने कहा है कि नंगला भीखू गांव के सरपंच केहर सिंह ने पंचायत की 704 वर्ग गर्ज भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है।

कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया सरपंच

जिसके संबंध में डीसी ने सरपंच केहर सिंह को हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 की धारा 51 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका सरंपच ने जबाब दिया उसके बाद मार्च 2024 में निजी सुनवाई की गई। निजी सुनवाई के दौरान सरपंच कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया।

जिसके बाद डीसी नेहा सिंह ने 26 जुलाई 2024 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नंगला भीखू गांव के सरपंच केहर सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।

पंचायत की किसी भी बैठक में नहीं लेंगे भाग

आदेश में कहा गया है कि आप (सरपंच केहर सिंह) पंचायत का संपूर्ण रिकार्ड व चल-अचल संपत्ति का रिकार्ड बहुमत वाले पंच को अविलंब सौंप दें और आप पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे। डीसी ने बीडीपीओ को भेजे पत्र में कहा है कि उनके आदेशों की तुरंत प्रभाव से पालना होनी चाहिए। बीडीपीओ बताया कि नंगला भीखू गांव के सरपंच केहर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।